Jammu Kashmir Birth Certificate Form PDF

जम्मू सरकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करती है। J&K Birth Certificate में यक्ति का नाम, माता पिता का नाम, व्यक्ति की जन्म तिथि, निवास स्थान, व्यक्ति की लिंग की जानकारी जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती है। जैसे बनाने के लिए राजस्व विभाग में आवेदन करना पड़ता है। या अस्पताल के माध्यम से बनाया गया या अस्पताल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया। जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य होता है।
Birth and Deaths Act 1969 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु या जन्म होने के 21 दिनों के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए। Jammu and Kashmir में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण नगर निगम, अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग में करा सकते हैं।
Jammu And Kashmir Birth Certificate (J&K Birth Certificate) एक सरकारी आवश्यक दस्तावेज है। जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के जन्म की तिथि और जन्म का स्थान की जानकारी प्राप्त होती है। बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें अनेक प्रकार की सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए होती है। जैसे सरकारी नौकरी के लिए, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, सामजिक पेंशन, आदि कानूनी प्रक्रियाओं को लिए पूरा करने के लिए।

 Jammu Kashmir Birth Certificate Form PDF

Article  Jammu Kashmir Birth Certificate
 Department   Revenue Department
 Beneficiary  All residents of the UT
 Language   Hindi
 Official Website   Click Here
 Application Form PDF  Download Here

जम्मू कश्मीर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक बच्चे के माता पिता को या लाभार्थी को जन्म की जानकरी के बारे में दर्ज रिपोर्ट, शपत पत्र या अन्य प्रकार के वो आवश्यक सरकारी दस्तावेज जिनमें व्यक्ति की जन्म तिथि दर्ज की गई हो।

J&K Birth Certificate Apply

Jammu and Kashmir Birth Certificate के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा।

  • इसके लिए सबसे पहले आपको इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

DOWNLOAD JAMMU KASHMIR BIRTH CERTIFICATE APPLICATION FORM PDF

  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे बच्चे का नाम, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म का स्थान और माता पिता का पता आदि ध्यान से भरनी होंगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करनी होंगी।
  • इसके बाद आपको पूर्णरूप से भरे फॉर्म को अपने क्षेत्र के नगर निगम या राजस्व विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
  • इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच कर प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

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