जम्मू कश्मीर सरकार राजस्व विभाग द्वारा बनाया जता है। J&K EWS certificate को आम तौर पर कई लोग आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं। जम्मू कश्मीर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (Jammu Kashmir EWS certificate) के माध्यम से सवर्ण जाति के लोगों को आरक्षण दिया जाता है। जिससे आर्थिक रूप से गरीब लोगों 10% सरकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं, छात्रवृति, शिक्षण संस्थानों जैसे अन्य सेवाओं योजनाओं में आरक्षण प्रदान किया जा सके। EWS certificate Jammu And Kashmir की वैद्यता 1 साल के लिए होती है। जिसके बाद दुबारा से आवेदन करना पड़ता है। Economically Weaker Section certificate J&K विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार की है।
जम्मू एण्ड कश्मीर EWS प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड
लेख | Jammu Kashmir EWS certificate |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | UT citizen |
लाभ | 10% आरक्षण |
Official website | Click Here |
Application PDF Form | Download Here |
ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण का लाभ संविधान अधिनियम, 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को दिया गया है। भारत सरकार नागरिक पदों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान कर रही है। शैक्षिक संस्थानों में सेवाएं और प्रवेश। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन करें
यदि आपको जम्मू कश्मीर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के तहत 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसकी पूरी प्रक्रिया निम्न प्रकार से है।
- जम्मू कश्मीर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
- इसके बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको पूर्णरूप से भरे हुए फॉर्म को तहसील में या या जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिलाअधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार / उप-विभाग अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
Required Document Jammu Kashmir EWS
- आधार कार्ड (Aadhar Card) ।
- वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) ।
- शपथ पत्र / स्व घोषणा (Affidavit) ।
- जमीन / संपत्ति के दस्तावेज ( Property Documents) ।
- आवासीय प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)।
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo) ।
Eligibility For Jammu Kashmir EWS Certificate
- आवेदक जो समान्य जाति से संबंध रखता हो। और SC, ST और OBC जाति के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं उठता हो।
- EWS Certificate के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति की परिवार वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- परिवार का 1000 वर्ग फुट से ज्यादा आवसीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- आवेदक परिवार की 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- परिवार का शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना।