हिमांचल प्रदेश सरकार “स्वरोजगार योजना/ पुनर्वास योजना (Swarojgar Yojana/Punarvas Yojana)” के तहत अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) के नागरिकों को लोन प्रदान कर रही है।
एचपी एससी एसटी लोन स्कीम के तहत स्वरोजगार योजना, हिमस्वावलम्बन योजना (एन0एस0टी0एफ0डी0सी0, शिक्षा ऋण योजना, शिक्षा ऋण योजना, ष्षाॅप-षैड (लघु विक्रय केन्द्र योजना), हस्त षिल्प विकास योजना के लिए 50 हजार रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जायेगा।
Himachal Pradesh Swarojgar Yojana का मुख्य उदेश्य यह है कि, राज्य के गरीब परिवार के लोगों अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधार सकें। वे खुद का व्यवसाय खोल सकें, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। जिससे उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके। इस योजना का संचालन हिमाचल प्रदेष सरकार के अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा किया जाता है।
HP SC ST Swarojgar Loan Yojana Form PDF
योजना | Mukhymntri swrojgar yojna |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
सम्बंधित विभाग | हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम |
उद्देश्य | स्वरोजगार प्रदान करना |
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हिमाचल मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर्म डाउनलोड
HP मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ 18 से 55 तक की आयु के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को दिया जायेगा। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 98 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। योजना के तहत बाद आवेदक लाभार्थी को 10 लाख तक का लोन योजनाओं के हिसाब से अलग अलग ब्याज डॉ पर दिया जायेगा।
Himachal Pradesh SC ST Swarojgar Loan Yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदक को स्वरोजगार योजना, हिमस्वावलम्बन योजना NSTFDC, शिक्षा ऋण योजना, शिक्षा ऋण योजना, ष्षाॅप-षैड (लघु विक्रय केन्द्र योजना), हस्त षिल्प विकास योजना से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।