Uttar Pradesh Registration /Application Form PDF जन्म प्रमाण पत्र सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है, यह सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट कई प्रकार के सरकारी तथा गैर-सरकारी योजनाओं/प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए काम आता है। Janam Praman Patra में व्यक्ति के जन्म की जानकारी जैसे – माता-पिता का नाम, जन्म की तिथि व स्थान अंकित होता है। Birth & Death Registration Act.1969 के अनुसार व्यक्ति के जन्म के 21 दिन के भीतर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
Uttar Pradesh Birth Certificate Application Form PDF
लेख | उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म PDF |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
संबंधित विभाग | स्थानीय नगर निकाय, उत्तर प्रदेश |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
UP Birth Certificate Form | PDF Download |
आवश्यक दस्तावेज़
- मुखबिर का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, आदि)
- अस्पताल जन्म प्रमाण (यदि अस्पताल में पैदा हुआ बच्चा)
- जन्म का प्रमाण, यानी अस्पताल के बाहर पैदा होने पर मुखबिर का पत्र।
- शपथ पत्र
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अनुमोदन प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया
यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या हो रही है, तो आप नीचे दिए गए आसान से चरणों के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। यह फॉर्म आप ई नगर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
Download Uttar Pradesh Birth Certificate Application Form PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरनी होंगी।
- जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्ताएज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- इसके बाद आपको पूर्णरूप से भरे हुए फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- फॉर्म जमा होने के बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी और फिर आपका प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से
सीएससी अधिकृत साइबर कैफे हैं जो नगर निगम संचालक का कार्य करते हैं। वे नागरिकों को उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पंजीकरण फॉर्म भरने में सहायता करते हैं। ऑपरेटरों को कार्य करने के लिए आवश्यक सभी रूपों और दिशानिर्देशों के साथ प्रदान किया जाता है। आवेदन जमा करने के बाद, एक आवेदक को मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा। एक सीएससी नागरिक से भुगतान एकत्र करने के लिए एक अलग खाता रखता है जिसे बाद में नगर निगम को जमा किया जाता है।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए सरकारी शुल्क
- जैसा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्थानीय निकायों को इसकी घटना के 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट किए गए जन्मों के लिए मुफ्त में जन्म प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।
- प्राधिकरण को सूचना का प्रावधान 21 दिनों के बाद लेकिन एक महीने के भीतर देर से पंजीकरण के लिए 2 रुपये का जुर्माना लगता है, और आवेदन निर्धारित प्रारूप के अनुसार किया जाना चाहिए।
- यदि 30 दिन के बाद और एक वर्ष से पहले पंजीकरण के लिए डेटा प्रदान करते हैं, तो अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी से एक अनुमति पत्र 5 रुपये के विलंब शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- पंजीकरण में 1 वर्ष की देरी के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट से आदेश की आवश्यकता होती है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण शुल्क, जो 5 रुपये है और 10 रुपये का विलंब शुल्क, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान कार्यालय में लिया जाता है।