हिमाचल प्रदेश सरकार दिव्यांग लोगों को ‘विकलांग पेंशन योजना’ के माध्यम से प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। HP Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए राज्य के नागरिकों को चिकित्सा विभाग द्वारा 40% से अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate ) होना आवश्यक है और आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राज्य सरकार का विकलांग पेंशन योजना (HP Divyang Pension ) को चलने का मुख्य उद्देश्य यह है कि दिव्यांग लोगों के पास भी आय का स्रोत बना रहे। ताकि इन लोगों को किसी ओर पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होना पड़े।
HP Disabled Pension Yojana Application Form PDF
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | दिव्यांग नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता |
पेंशन राशि | 1,000 रुपए प्रतिमाह |
Official Website | Click Here |
HP Viklang Pension Yojana | Form PDF |
Benefits of Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana समाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग हिमाचल सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के रूप में विकलांग पेंशन राशि (HP Disabled pension amount) निम्न प्रकार से दिया गया है गया है।
- 40% से 69 प्रतिशत अपंगता/ विकलांक नागरिकों को 750 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जायेगा।
- 70% या इससे अधिक विकलांग/दिव्यांग व्यक्ति को 1300 रुपए प्रतिमाह पेंशन का लाभ दिया जायेगा।
Documents And Eligibility For Disabled Pension Yojana
- आवेदक नागरिक हिमाचल का मूल निवासी हो।
- आवेदनकर्त्ता शाररिक रूप से 40% से अधिक विकलांग हो ।
- HP Handicapped pension लाभार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय 35,000 रुपए से अधिक न हो।
- सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित हो।
- परिवार नकल ।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड ।
- विकलांग प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता ।
नोट: 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग भी पात्र हैं । 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग एवं 40 प्रतिशत से अधिक मानसिक मंद्धता वाले दिव्यांगों को ग्राम सभा प्रस्ताव एवं आय प्रमाण पत्र देना आवष्यक नहीं है ।
HP Disabled Pension के लिए आवेदक को राजकीय चिकित्सालय से अपना 40% से अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र बनाना होगा। और अपने आवश्यक दस्तावेज आयु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक के साथ Viklang Pension Yojna आवेदन पत्र को संलग्न करना होगा। जिसको जिला मुख्यालय में जमा करना होगा।