हरियाणा सरकार अपने राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लोगों को आरक्षण प्रदान करती है। जिसके लिए नागरिकों को OBC Caste Certificate (Other Backward Class Castes Certificate) बनाना होता। इस प्रमाण पत्र माध्यम से सरकार पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं, सरकारी नौकरी, जैसी अन्य सुविधाओं में आरक्षण प्रदान करती है। जिससे ओबीसी जाति (पिछड़ी जाति) के लोगों का सामजिक, आर्थिक विकास किया जा सके। और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अन्य मुख्य सेवाओं की धारा से जोड़ा जा सके।
Haryana OBC Caste Certificate Application Form PDF
भाषा | हिंदी |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
लाभ | सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
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Application Form PDF | Click Here |
जैसा की हमने आपको बताया की Haryana OBC Caste Certificate सरकार द्वारा राज्य के ओबीसी वर्ग के नागरिकों को विशेष प्रोत्साहन और अवसरों प्रदान करने हेतु जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से ओबीसी वर्ग के लोग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। जिसमे उन्हें उच्च प्रतिशत का आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। यदि आप भी अपना हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा। यहां हम आपको इसकी ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे।
Document OBC Caste Certificate Haryana
- आवेदन पत्र
- मतदाता सूची में मतदाता कार्ड / नाम की राशन कार्ड / नाम की प्रतिलिपि (उनमें से एक)
- जाति पटवारी / एमसी / सरपंच के बारे में रिपोर्ट
- आय प्रमाण पत्र
- कोई पारिवारिक सदस्य राजपत्रित अधिकारी नहीं है
- जाति / धर्म रिपोर्ट
- शादी से पहले महिला जाति प्रमाण पत्र के मामले में
- स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
हरियाणा जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्रता मानदंड
यदि आप अपना हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक के पास शैक्षिक, प्रौद्योगिकीय और आर्थिक विकास का अभाव।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति सामाजिक,आर्थिक आदि रूप से पिछड़ी जाति का होना चाहिए है।
हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप भी अपना हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं, तो निम्न चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले आपको हरियाणा की ई-दिशा की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपके सामने इसका होम पेज खुल जायेगा।
- अब आपको होम पेज पर “Download Forms & Instructions” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी। जैसे नीचे चित्र में दिखाया गया है।
- यहां आपको OBC Certificate के सामने फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने Haryana OBC Caste Certificate Application Form PDF में खुल जायेगा।
- अब आपको यह फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक ऊपर आर्टिकल में दिया गया है।
- इसके बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- इसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलग्न कर अपने क्षेत्र के राजस्व विभाग, या तहसील में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच कर आपको आपका ओबीसी जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
हरियाणा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग
इस एचआर जाति प्रमाण पत्र का उपयोग आप कई सरकारी या प्राइवेट प्रक्रियाओं में कर सकते हैं। जो निम्न प्रकार से है –
- किसी भी शैक्षिक संस्थाओं दाखिला लेने में आरक्षण कोटा के लिए।
- सभी स्कूल और कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए।
- सरकारी नौकरी के आवेदन के समय आरक्षण के लिए।
- सभी सरकारी या गैरसरकारी (नियम अनुसार) सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाने लिये।
- अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए भी आप ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।