राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लगभग सभी राज्यों में शुरू की गयी है। इस योजना के तहत यदि किसी परिवार के एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाने पर रस्कर द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 30000 रूपये प्रदान किये जाते हैं। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना 2022 के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु खोली गयी है। योजना के संचालन की जिम्मेदारी राज्य के समाज कल्याण विभाग को दी गयी है।यहां हम आपको UP Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form से जुडी जानकारी के साथ योजना में आवेदन करने की पूरी जानकारी विस्तार से प्रदान करेंगे। इसके लिए आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।
UP Parivarik Labh Yojana Form PDF
आर्टिकल/ फॉर्म | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभ | आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | मृतक के परिवार वाले |
उदेश्य | परिवार में मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
UP Parivarik Labh Yojana Form PDF | डाउनलोड करें |
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए दस्तावेज़
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- इसके लिए आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए।
- और आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है।
- उत्तर प्रदेश मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभ केवल राज्य के उन्ही परिवारों को प्रदान किया जायेगा जिनके मुखिया (एक मात्र कमाने वाला )की मृत्यु हुई है।
- मृतक मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना के तहत शहरी क्षेत्रो के आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- और ग्रामीण क्षेत्रो के आवेदनकर्ताओं के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होंगा।
- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आपको इसका होम पेज दिखाई देगा। होम पेज पर आपको “नया पंजीकरण” क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा। जैसा नीचे दर्शाया गया है।
- इस पंजीकरण फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि को सही से भरना होगा।
- जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ अपलोड करने होंगे और “सबमिट” पर क्लिक करना होगा।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन करें
यदि आपको योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या आरही हो, तो आप नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आपको सबसे पहले योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Download Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme Application Form PDF
- फॉर्म डोनलोड करने के बाद इसमें पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरनी होंगी।
- इसके बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- अब पूर्णरूप से भरे हुए फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- आवेदन जमा करने के बाद आपको 45 दिनों में योजना का लाभ मिल जायेगा।
हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।
टोल फ्री नंबर 18004190001