मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र एक आवश्यक ददस्तावेज है जो राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनियम, 1969 के तहत हमें 21 दिनों क अंतर्गत पंजीकरण करना आवश्यक होता है। Madhya Pradesh Mrityu Praman Patra एक आवश्यक दस्तावेज है जो, अनेक प्रकार के दस्तावेजों तथा कई प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। Madhya Pradesh Death Certificate online registration/Application Form से जुडी अन्य जानकारी के लिए हमारे आर्टिकल के साथ अंत तक बने रहें। जहाँ हम आपको डेथ सर्टिफिकेट एमपी के लिए, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया से जुडी जानकारी प्रदान करेंगे।
मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म PDF
लेख | जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश PDF |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | Madhya Pradesh e Nagar Palika |
Death Certificate Form MP PDF | Click Here |
Documents Required for Death Certificate
मृत्यु प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के लिए आवेदन हेतु आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिनके आधार पर परिवार का सदस्य या मृतक व्यक्ति के रिश्तेदार MP Mrityu Praman Patra के लिए आवेदन कर सकते हैं। उस भी डॉक्यूमेंट लिस्ट निम्न रूप से दी गयी है।
- मृत व्यक्ति का आधार कार्ड।
- मृत व्यक्ति की पहचान प्रमाण।
- शपत पत्र।
- दुर्घटना होने पर FIR रिपोर्ट।
- सामान्य मृत्यु पर पंचायत रिपोर्ट।
- मृत्यु प्रमाण पत्र रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
- आवेदक का आधार कार्ड।
Birth and Death Registration Fee
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी शुल्क निर्धारित किया है। जोकि हम आपको निम्न तालिका के रूप में बतायेंगे –
Time | Fee |
21के भीतर मृत्यु का पंजीकरण | Rs. o |
21 से 30 दिनों के भीतर मृत्यु Registration | Rs.2 |
30 दिन से 1 वर्ष के अंतर्गत मृत्यु का पंजीकरण | Rs.5 |
1 वर्ष के बाद मृत्यु का पंजीकरण | Rs.10 |