बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए “फसल सहायता योजना 2023” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य स्थायी (खड़ी) फसल क्षतिग्रस्त होने पर या प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के ख़राब होने के मामले में किसानों को राहत प्रदान करना है। योजना के तहत सरकार किसानों की फसलों का बीमा करेगी। राज्य सरकार थ्रेसहोल्ड उपज दर के आधार पर 7,500 रुपये से 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की राशि प्रदान करेगी। बिहार सरकार वित्त वर्ष 2023 के खरीफ सीजन से इस योजना को दोबारा से लागू करने जा रही है। बिहार, देश में अपनी खुद की फसल बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले, सभी किसान फसल के नुकसान के मामले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) पर ही निर्भर रहते थे।
Bihar Fasal Sahayata Yojana Application Form PDF
योजना का नाम | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
फॉर्म का नाम | रैयत या गैर रैयत कृषक Form PDF |
सम्बंधित विभाग | बिहार सहकारिता विभाग |
उद्देश्य | फसलों का बीमा करना |
लाभार्थी | राज्य के सभी किसान |
भाषा | हिंदी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन मोड |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/ |
रैयत कृषक के लिए | आवेदन फॉर्म पीडीएफ (हिंदी में) |
Eligibility Criteria
Bihar Fasal Sahayata Bima Yojana का लाभ लेने के लिए किसान के पास निम्न पात्रता मानदंड का होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल व स्थायी किसानों को ही दिया जायेगा।
- Fasal Sahayata Yojna का पात्र केवल बिहार के किसान ही होंगे।
- योजना का लाभ केवल तभी मिलेगा जब फसल का नुक्सान किसी प्राकृतिक कारण से हुआ हो।
- फसल सहायता योजना की पात्रता के लिए किसानों को इस योजना में आवेदन करना अनिवार्य है।
Documents Required
यदि आप मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- पासपोर्ट-साइज़ फोटो
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र भूमि पर हक़ का प्रमाण पत्र
- जमीन से सम्बंधित दस्तावेज
- बैंक अकाउंट पासबुक
- NOC सर्टिफिकेट (बैंक से)
गैर रैयत कृषक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र Form PDF
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana (BRFSY) के लिए आवेदन/ पंजीकरण करने के लिए आपको नीचे दिए गए कुछ आसान से स्टेप फॉलो करना होगा:
- सर्वप्रथम, आपको Co-operative Dept, Govt of Bihar की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां क्लिक करते ही आप इसके होम पेज पर पहुंच जायेंगे। जहां आपको “बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन / निबंधन और धान अधिसूचना के लिए निबंधन के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करें।
- इस पर क्लिक करने के बाद, आप “कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें“ पर क्लिक करें।
- इसके के पश्चात, आपको यहां पूछा जायेगा के आपके पास वेध आधार कार्ड संख्या है या नहीं। इसमे आपको “हाँ” के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपसे पूछा जायेगा के क्या आपके आधार पर दिया गया मोबाइल नंबर उपलब्द है या नहीं? आपको यहाँ “Yes” पर क्लिक करना है।
- इसके बाद, आधार नंबर भरने के बाद BRFSY पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। जिसके बाद, किसान यहां पर अपनी पूरी जानकारी जैसे की बैंक डीटेल और आधार डीटेल भर सकते हैं।
- अंत में पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको Submit बटन पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण होने के बाद, वेबसाइट में आप Login करके योजना का फॉर्म भरकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।