हरियाणा सरकार अपने राज्य की बेटियों को शादी पर कन्यादान के रूप में शगुन देती है। जिससे लड़की के परिवार की आर्थिक सहायता की जा सके। हरियाणा शादी शगुन कन्यादान योजना का लाभ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), व गरीब बीपीएल परिवार के लोगों को दिया जाता है।
कन्यादान शादी शगुन योजना का लाभ अब हरियाणा सरकार द्वारा विकलांक (दिव्यांग) लोगों को भी दिया जा यह है। जिससे समाज में इन लोगों को सामाजिक रूप से भेद-भाव कम हो और ये लोग भी अपना वैवाहिक जीवन सुखद रूप से जी सकें। नीचे हम आपको कन्यादान योजना हरियाणा फॉर्म डाउनलोड लिंक प्रदान कर रहे हैं।
हरियाणा कन्यादान विवाह शगुन योजना फॉर्म डाउनलोड
आर्टिकल | कन्यादान शादी शगुन योजना |
संबंधित विभाग | SC/ST कल्याण विभाग |
लाभार्थी | दिव्यांग और लड़कियाँ |
धनराशि | 51 हजार रुपए तक |
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Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana Haryana लाभार्थी किस्त राशि-
लाभार्थी वर्ग | शादी से पहले | शादी के बाद | कुल राशि |
विधवा महिला/लड़की | 46,000 रुपए | 5,000 रुपए | 51,000 रुपए |
SC, ST, OBC, BPL | 36,000 रुपए | 5,000 रुपए | 41,000 रुपए |
सामान्य | 10,000 रुपए | 1,000 रुपए | 11,000 रुपए |
दोनों दंपति दिव्यांग | – | – | 51000 रुपए |
एकल दम्पति विकलांग | – | – | 31,000 रुपए |
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Form PDF
यदि आप Haryana CM Kanyadan Vivah Shagun Yojana के तहत लाभ पाने हेतु अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे लिंक पर क्लिक करें।
HARYANA MUKHYAMANTRI KANYADAN VIVAH SHAGUN YOJANA FORM PDF
- यहां क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। अब आप ऐसे डाउनलोड करें।
- डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
- इसके बाद आपको भरे हुए आवेदन पत्र को जिला मुख्यालय या ब्लॉक में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी और फिर आपको योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।