भारतीय संविधान के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष जाति होती है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करती है। ताकि पिछड़ी जाति के लोगों की आर्थिक और सामजिक स्थिति व उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सकता है। Caste Certificate (Jati Praman Patra) के माध्यम से सरकार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जाति के लोगों के लिए विशेष रूप से आरक्षण प्रदान करता है।
उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र लोगों को उनकी परंपरागत, भौगोलिक स्थिति,भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, परंपराएँ, धर्म और आस्था, कला, जीवन स्तर, सामाजिक स्तर, शैक्षिक, स्वस्थ, आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाता है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, सरकार ने विशेष जाति के लोगों को आरक्षण देने के साथ-साथ कई अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करती है। एससी / एसटी / ओबीसी प्रमाण पत्र किसी भी नागरिक द्वारा सरकारी नौकरियों, स्कूलों, कॉलेजों में प्रवेश और कोटा भर्ती में आरक्षण / शुल्क रियायत / अतिरिक्त सीटों / आयु छूट आदि के लिए भी उपयोग किया जा सकता हैं।
UP Caste Certificate Application Form PDF
लेख | उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र |
भाषा | हिन्दी |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | आरक्षण मिलना |
Official Website | Click Here |
Application Form PDF Link | Download Here |
UP Jati Praman Patra की आवश्यकता सबसे अधिक पिछड़ी जाति के लोगों को होती है। सरकार द्वारा SC, ST और OBC जाति के लोगों के लिए सरकारी नौकरी, सरकारी सेवाओं, सरकारी योजनाओं व अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं में विशेष रूप से छूट होती है। जिसके लिए इन संबंधित जातियों के लोगों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
Required Documents
Uttar Pradesh Caste Certificate/जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आवेदक का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पार्षद / वार्डन / ग्राम प्रधान
- राशन कार्ड की प्रति
- परिवार के किसी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र
- शपथ आयुक्त से स्व-घोषणा पत्र
यूपी जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
SC/ST/OBC Caste Certificate Uttar Pradesh हेतु आवेदन / पंजीकरण करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद, वेब होमपेज पर “जाति प्रमाण पत्र” के विकल्प का चयन करें। अब आपके सामने ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा, यहाँ आपको निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:
- क्षेत्र गांव / शहर का चयन करें।
- आवेदक का नाम
- पिता / पति का नाम
- मां का नाम
- वर्तमान पता मकान नंबर / पोस्ट / जिला / तहसील / गांव के साथ पूरा करें।
- मोबाइल नंबर का उपयोग कर चालू
- जाति / उप जाति
- कारण है कि आप जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं।
- जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप हिंदी / अंग्रेजी
- यदि आपको किसी जाति प्रमाण से पहले हाँ / नहीं मिला तो टिक मार्क करें।
उसके बाद, उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से इसे सबमिट कर दे। एक बार प्रक्रिया पूरी करने के बाद, विभाग द्वारा आपके फोन में एक मेसेज आएगा और आपको अपने दस्तावेज़ को शेड्यूल के अनुसार लेने के लिए बुलाया जाएगा।
Required Documents
- आवेदक का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पार्षद / वार्डन / ग्राम प्रधान
- राशन कार्ड की प्रति
- परिवार के किसी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र
- शपथ आयुक्त से स्व-घोषणा पत्र
उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन करें
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या हो रही हो, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको सबसे पहले इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरनी होंगी।
- जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- दस्तावेज जोड़ने के बाद आपको फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में पास जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी और आपका प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।