दिल्ली सरकार द्वारा सामान्य जाति (सवर्ण जाति) के गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े लोगों को सरकार द्वारा 10% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिससे जनरल कास्ट के गरीब पिछड़े लोगों को आर्थिक और सामजिक रूप से उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सके। EWS Certificate की फुल फॉर्म Economically Weaker Sections Certificate है। यह प्रमाण पत्र केवल आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) सामान्य जाति के नागरिकों के लिए है।
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। नीचे हम आपको Delhi EWS आरक्षण प्रमाण पत्र Form की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। जिसकी मदद से आप भी EWS प्रमाण पत्र बनवाकर 10% आरक्षण का लाभ उठा सकते हो।
दिल्ली EWS प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म डाउनलोड
लेख | ईडब्लूएस सर्टिफिकेट दिल्ली |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | दिल्ली के EWS नागरिक |
लाभ | 10% आरक्षण |
Official Website | Click Here |
Download PDF | दिल्ली EWS प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म |
Guidelines |
EWS Guidelines PDF |
Delhi EWS Praman Ptar बनाने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट-साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके संबंधित विभाग में जमा करवाना होगा। विभाग द्वारा आपके आवेदन का सत्यापन होने के बाद, आपको Delhi EWS Certificate जारी कर दिया जाएगा।
दिल्ली ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवेदन करें
आपको बता दे की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए अभी कोई ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इसलिए अभी सिर्फ ऑफलाइन ही EWS Praman Patra के लिए आवेदन किया जा सकता है।जिसकी पूरी प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –
- सबसे पहले आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
DOWNLOAD DELHI EWS CERTIFICATE APPLICATION FORM
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- इसके बाद आपको भरे हुए फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी।
- जाँच में सभी जानकारी सही पाए जाने पर ही आपका EWS Certificate जारी किया जायेगा।
EWS प्रमाण पत्र कौन-कौन बनवा सकता है?
- ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल ऐसे नागरिक ही बनवा सकते हैं, जो एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
- मुख्य रूप से ऐसी श्रेणी में केवल सामान्य (सवर्ण) वर्ग के नागरिकों ही आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
- जिनकी सालाना आय 8,00,000 रुपये या इससे कम है और खेती की जमीन 5 एकड़ से कम है। साथ ही घर 1000 स्क्वायर फीट से कम जमीन में होना चाहिए।
- EWS Certificate / प्रमाण पत्र पर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा।
Delhi EWS Certificate के लाभ क्या है?
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को उनके EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित लाभ मिलेगा।
- जैसे सिविल पदों और सेवाओं में भर्ती
- शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश
- सभी सरकारी योजनाओं में 10% का आरक्षण