UP EWS Certificate Application Form PDF

उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के सामान्य जाति के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान कर रही है। जिसके लिए “UP EWS Certificate (Uttar Pradesh Economically Weaker Sections Certificate)” बनाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार ईडब्लूएस सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से गरीब लोगों को प्रदान करती है। ताकि उनको सरकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जा सके। UP EWS Certificate Format बनाने के लिए हमें UP EWS Application Form भरना होगा, जो केवल सामान्य जाति के लोगों के लिए है। यहां हम आपको सामान्य या सवर्ण जाति के लोगों के लिए EWS प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म की जानकारी प्रदान करेंगे।

UP EWS Certificate Form PDF

 आर्टिकल यूपी ईडब्लूएस सर्टिफिकेट फॉर्म
 लेख हिंदी
 लाभार्थी राज्य के नागरिक
 लाभ 10% आरक्षण
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EWS प्रमाणपत्र समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के व्यक्तियों को जारी किया जाता है। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र एक आय प्रमाण पत्र की तरह है और जाति प्रमाण पत्र के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर, एक व्यक्ति देश भर में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% के आरक्षण का लाभ उठा सकता है। उत्तर प्रदेश EWS प्रमाणपत्र से जुडी सभी जानकारी विस्तार से पाने के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट Documents Required

आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र भरते समय उनके पास निम्नलिखित दस्तावेज और विवरण होने चाहिए-

  1. आधार कार्ड
  2. आईडी प्रूफ
  3. शपथ पत्र/स्वघोषणा
  4. भूमि/संपत्ति दस्तावेज
  5. आवासीय प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्र
  6. पासपोर्ट आकार का फोटो
  7. अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता

आय और संपत्ति प्रमाण पत्र एक विशिष्ट अवधि के लिए मान्य होंगे। EWS प्रमाणपत्र की वैधता राज्यों के नामित प्राधिकारी द्वारा तय की जाती है। हालांकि, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की वैधता आम तौर पर जारी होने की तारीख से एक वर्ष की होती है। प्रवेश या भर्ती के उद्देश्य से ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का उपयोग करने से पहले, आवेदकों को यह जांचना होगा कि आय प्रमाण पत्र वैध है या नहीं।प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में अधिक जानकारी के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जारीकर्ता प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस आवेदन फॉर्मईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। यह पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए, आपको जारीकर्ता प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और संबंधित लिंक का चयन करना होगा और दिए गए निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यहां हम उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से नागरिक आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

  • यदि आप यूपी EWS प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।

Download UP EWS Certificate Application Form PDF

  • यहां क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। इसे डाउनलोड करें –
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकालें और फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी साफ साफ भरें।
  • जानकारी भरने के बाद आपको इसमें मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा कर दें।
  • फॉर्म जमा होने के बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच कर आपका प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

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