बिहार सरकार राज्य के अल्पसंख्यक जाति के लोगों को रोजगार खोलने के लिए ऋण प्रदान कर रही है। Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana के तहत राज्य सरकार 5 लाख रूपये तक का ऋण देगी। जिसका लाभ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जाति के लोग उठा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ केवल मुस्लिम, सिक्ख, पारसी, बौद्ध व ईसाई धर्म के लोगों को दिया जायेगा। अल्पसंख्यक लोन स्कीम में उन बेरोजगार युवाओं को व्यवसायों और स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऋण दिया जायेगा। जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 हो, और वह कम से कम पाँच वीं पास हो। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।जिसके बाद आवेदक लाभार्थी को 5 लाख तक का लोन दिया जायेगा।
Bihar Alpsankhyak Rojgar Loan Yojana Form PDF
योजना | बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण |
भाष | हिंदी |
संबंधित | विभाग उद्योग विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | bsmfc loan |
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार लोन आवेदन फॉर्म PDF | Bihar Minority Loan Application Form PDF |
सीएम अल्पसंख्यक रोजगार लोन स्कीम के तहत आवेदक को सभी प्रकार के दस्तावेज जैसे- आधारकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा। जिसके बाद और अपने स्थानीय बैंक में जमा करने होंगे।