जाति धर्म को लेके समाज की सोच में बदलाव लाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किये जाते हैं। जिसमे से एक अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन भी है। लगभग सभी राज्यों में सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर नवविवाहित लोगो को अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जाती है। आज हम आपको इस आर्टिकल में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana आवेदन फॉर्म की जानकारी प्रदान करेंगे। इस फॉर्म के माध्यम से आप योजना के तहत 2.50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Form
आर्टिकल | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना फॉर्म |
राज्य | बिहार |
लाभ | 2.50 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े |
उदेश्य | समाज से जाति-धर्म का भेदभाव खत्म करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
Download Bihar Intercaste Marriage Incentive Scheme Form PDF |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना फॉर्म PDF डाउनलोड
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल बिहार के स्थाई निवासी उठा सकते हैं। योजना के तहत लाभ पाने के लिए पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए। साथ शादी होने का एक एफिडेविट भी जमा करना अनिवार्य है। और योजना के तहत प्रोत्साहन राशि पाने के लिए विवाह के 1 साल के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदनकर्ता जोड़े के पास योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी की फोटो
- शादी का कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर