बिहार सरकार अपने राज्य की विधवा महिलाओं को निराश्रित पेंशन (Widow Pension) दे रही है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को लाभ दिया जायेगा, जिनकी शादी 18 वर्ष के बाद हुई हो और उनके पति की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हुए हो। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार इस महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह देगी, जो 6 माह की एक किस्त के रूप में मिलेगी।
सामाजिक पेंशन समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार (Social Pension Welfare Department, Govt of Bihar) दी जाएगी। जिसके लिए व्यक्ति में सभी प्रकार की पात्रता मापदंड का होना आवश्यक है। नीचे यहाँ Indira Gandhi National Widow Pension हेतु आवेदन / पंजीकरण फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है।
Bihar Vidhwa Pension Form PDF
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | विधवा महिला |
संबंधित विभाग | बिहार समाज कल्याण विभाग |
Official Website | Click Here |
Bihar Vidhwa Pension Form | PDF Download |
पात्रता मानदंड
- आवेदन करने वाली महिला बिहार राज्य की स्थाई निवासी और विधवा होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय 60 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
बिहार विधवा पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड
यदि आपको विधवा पेंशन ऑनलाइन फार्म में कोई समस्या आ रही हो, तो आप नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हो।
- सबसे पहले आपको योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होंगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- इसके बाद फॉर्म को समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा। सरकार द्वारा आवेदन स्वीकृति के बाद, लाभार्थी बिहार निराश्रित महिला को मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर