छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करती है। जिससे आम जनता तक लाभ पहुँच सके और जरूरत मंद लोगों का कल्याण हो सके। उन सभी योजनाओं में से आज हम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन में से छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना/ दिव्यांग पेंशन (CG Disabled Pension) के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
CG Viklang Pension Yojana के तहत उन व्यक्तियों को पेंशन मिलती है जो मानशिक तथा शाररिक रूप से अक्षम हैं। कग विकलांगता पेंशन के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को पेंशन राशि प्रदान की जाती है। CG Handicap Pension का लाभ प्राप्त करने के लिए, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, विकलांग पेंशन बढ़ोतरी, सीजी विकलांग पेंशन लिस्ट की जानकारी के लिए हमारे लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें।
CG Disabled Pension Form PDF
लेख | सीजी विकलांग पेंशन |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | विकलांग नागरिक |
उद्देश्य | वित्तीय सहायता करना |
CG viklang pension yojana राशि | 400 रुपए प्रति माह |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-cg.gov.in |
CG Disabled Pension Form PDF | Click Here |
छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आवेदक का विकलांग प्रमाण पत्र (Disabled/handicapped certificate)
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photo)
- आयु प्रमाण पत्र (Age certificate)
- निवास पता (address)
- बैंक पास बुक (Bank Passbook)
- आवेदन फॉर्म (Application Form)
Eligibility for Chhattisgarh Viklang Pension Yojana
- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ राज्य के विकलांग लोगों की दिया जायेगा।
- सीजी विकलांग पेंशन योजना का लाभ 18 से अधिक आयु के व्यक्ति को मिलेगा।
- Chhattisgarh Disabled Pension के लिए 40% विकलांग प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- विकलांग प्रमाण पत्र किसी राजकीय अस्पताल द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
- आवेदक गरीब परिवार से संबंध रखता हो या BPL श्रेणी में आता हो।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ के लिए, आवेदनकर्त्ता के परिवार की वर्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
Mukhyamantri Divyang Pension Form Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना / सीजी निराश्रित पेंशन योजना (Chhattisgarh Mukhyamantri Viklang Pension Yojana ) के तहत विकलांग नागरिकों को 18 वर्ष की आयु होने पर समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के तहत दिया जाता है। जिसमें 3 माह की एक किस्त के रूप में दिया जाता है। CG Disabled Pension amount 400 रूपये माह के रूप में दिया जाता है। जिसके लिए विकलांग व्यक्ति को विशेष रूप से विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की आवश्यकता होगी।
Mukhyamantri Disabled Pension CG Appy Process :
छत्तीसगढ़ सरकार विकलांग पेंशन को समाज कल्याण विभाग की ओर से सामजिक सहायता कार्यक्रम (समाजिक पेंशन योजना खग) के तहत प्रदान करती है। जिसके लिए राज्य फिलहाल ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की है। जिसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। CG Viklang Pension Yojana के लिए आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। तथा अपने अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा करवाने होंगे।
Indira Gandhi Viklang Pension Yojana Chhattisgarh Helpline Number –
छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग विकलांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर है –
क्र. | अधिकारी का नाम | पदनाम | मोबाइल न. | फ़ोन न. | ई-मेल |
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1. | श्री पी.दयानंद | प्रबंध संचालक | 0771425780 | 07712420022 | raipurcgnvvn[at]gmail[dot]com |
2. | राजेश तिवारी | महाप्रबंधक | 9993020611 | 07714013758 |