छतीसगढ़ सरकार अपने प्रदेश की विधवा महिलाओं को पारिवारिक आर्थिक सहायता के तौर पर पेंशन प्रदान करती है। जिसके लिए सरकार से ने इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (निराश्रित पेंशन योजना छत्तीसगढ़/CG Widow Pension Scheme) शुरू की है। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाता है। जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो या वे तलाक शुदा हों।
CG Vidhwa Pension Yojana का लाभ उन बेसहारा जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाता है। जो आर्थिक रूप से गरीब था बीपीएल परिवार से हों। Vidhwa Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य यह है कि, जिन महिलाओं के पास आय का साधन नहीं है। उनके लिए आय का स्रोत बनना है।
छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन फॉर्म PDF
आर्टिकल | विधवा पेंशन योजना |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिला |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता करना |
CG निराश्रित पेंशन राशि | 350 रुपए प्रति माह |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
CG Vidhwa Pension Form PDF | Click Here |
मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ आवश्यक दस्तावेज
Documents Required CG Vidhwa Pension Yojana के लिए जिन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। उनकी सूचि निम्न प्रकार दी से दी गयी है।
- आवेदन फॉर्म (Application Form)
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photo)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death certificate of husband)
- बैंक पास बुक (Bank Passbook)
Eligibility Criteria CG Vidhwa Pension Yojana
कग विधवा पेंशन योजना (Chhattisgarh Widow Pension Scheme) के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित की गयी हैं। जिनके आधार पर छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा।
- योजना का लाभ राज्य की महिला को दिया जायेगा। दूसरे राज्य में या अन्य क्षेत्र में रहने वाली महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदक महिला की आयु 40 से 64 वर्ष तक होनी चाहिए।
- सीजी निराश्रित पेंशन योजना/ परित्याग पेंशन योजना छत्तीसगढ़ का लाभ उसी महिला को मिलेगा, जिसकी अन्य प्रकार की कोई पेंशन न हो।
- आवेदक महिला गरीब हो और उसके पास किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी न हो।
- BPL परिवार केविधवा महिला को samajik suraksha pension yojana cg भी मिलेगा।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ के लिए, आवेदनकर्त्ता के परिवार की वर्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
CG Widow Pension Form PDF
छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज कल्याण विभाग की और से दी जाने वाली पेंशन योजना औफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया रखी है। माध्यम से लाभार्थी जरूरतमंद महिला आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकती है। इसके लिए, आवेदक को आवेदन हेतु सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। तथा आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारियों को स्पष्ट रूप से भरना होगा। और अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा।
Helpline Number
Phone no – 0771-425780, 0771-4013758
E-mail – dpsw[dot]cg[at]gov[dot]in | dpsw[dot]cg[at]gmail[dot]com