चंडीगढ़ EWS प्रमाण पत्र फॉर्म PDF

EWS प्रमाण पत्र के माध्यम से सामान्य जाति (General Caste) के नागरिकों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों का बनाया जाता है। जो आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के सवर्ण जाति से संबंध रखते हों। केंद्र सरकार द्वारा 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश में लागू किया गया। यह प्रमाण पत्र देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (states, UT) के नागरिकों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए है। जो शिक्षा, नौकरी,सरकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए है। EWS Prman Patra का लाभ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जातियों को नहीं दिया जाता है।

चंडीगढ़ EWS प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म  PDF

लेख  EWS Certificate Chandigarh
 भाषा   हिंदी
 लाभार्थी    आर्थिक रूप से गरीब 
 लाभ   10% आरक्षण
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 Application PDF Form Click Here

Chandigarh EWS Certificate को आम भाषा में आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के भी जाना जाता है। जिसका पूरा नाम Economically Weaker Section है। इस प्रमाण पत्र की वैधता महज कील 1 साल की होती है। जिसके बाद पात्र गरीब व्यक्ति को इस के लिए आवेदन करना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Required Document EWS Praman Ptar Chandigarh

  • चंडीगढ़ सामान्य जाति आरक्षण प्रमाण पत्र (Chandigarh EWS Certificate) बनाने के लिए के लिए दस्तावेजों की जरूरत होगी।
  • जमीन / संपत्ति के दस्तावेज ( Property Documents) ।
  • आवासीय प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)।
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo) ।
  • आधार कार्ड (Aadhar Card) ।
  • वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) ।
  • शपथ पत्र / स्व घोषणा (Affidavit) ।

Chandigarhr EWS Certificate के लिए आवेदन कैसे करें

यदि आप EWS प्रमाण पत्र चंडीगढ़ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे लिंक पर क्लिक करें।

DOWNLOAD CHANDIGARH EWS CERTIFICATE FORM

  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
  • सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको पूर्णरूप से भरे हुए फॉर्म को अपने स्थानीय राजस्व विभाग या तहसील में जमा करवाना होगा।
  • इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जाँच की जाएगी। फिर इसके बाद ही आपका EWS प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

Eligibility For Chandigarh EWS Certificate 

  • चंडीगढ़ EWS प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा कुछ मापदंड तय किये गये हैं। जिनके आधार पर सामान्य जाति के नागरिकों को यह प्रमाण पत्र दिया जाता था।
  • EWS प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक जो समान्य जाति से संबंध रखता हो।
  • जिन व्यक्तियों के पास SC, ST और OBC जाति प्रमाण पत्र है, वे व्यक्ति इस प्रमाण लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • EWS Certificate बनाने के लिए आवेदक की परिवारक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार की 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • लाभार्थी का1000 वर्ग फुट से ज्यादा आवसीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
  • परिवार का शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना।

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