छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के नागरिकों को जाति आय निवास प्रमाण पत्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज को राजस्व विभाग द्वारा प्रदान करता है। मूल निवास प्रमाण पत्र सीजी (CG Niwas Praman Patra) एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनेक प्रकार की सरकारी सेवा सुविधाओं का लाभ मिलता है। Chhattisgarh e district के माध्यम से भी आप CG Domicile Certificate Online Apply करने की प्रक्रिया भी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी है। आज के लेख के माध्यम से हम आपको Mool Niwas Praman Patra Chhattisgarh मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता, आवश्यक दस्तावेज, पत्रता, आवेदन प्रक्रिया से जुडी सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करेंगे।
Chhattisgarh Niwas Praman Patra Form PDF
लेख | मूल निवास प्रमाण पत्र सीजी |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | सरकारी सेवाओं के लिए |
आधिकारिक वेबसाइट | E District CG Registration Online |
CG Niwas Praman Patra Form PDF | Click Here |
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप CG Residence Certificate के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसे लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ सरकार की e District official website पर जाना होगा। यहां आपको होम पेज दिखाई देगा।
- होम पेज में आपको “सेवाए” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको “प्रमाण पत्र सेवायें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने सभी प्रमाण पत्र सेवाओं की लिस्ट खुल जाएगी। जैसा ऊपर चित्र में दर्शाया गया है।
यहां आपको “मूल निवासी प्रमाण पत्र” के सामने विवरण पर क्लिक करना होगा। - क्लिक करते ही आपके सामने मूल निवासी प्रमाण पत्र की जानकरी खुल जाएगी।
- यहां आपको अंत में “लॉगिन” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले पेज पर आपको “नागरिक लॉगिन ” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जायेगा। यदि आपका पंजीकरण हुआ है तो आप यूजर नेम व पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
- यदि आपका पंजीकरण नहीं हुआ है, तो आप “Click Here For New Registration” पर क्लिक कर अपना पंजीकरण करें और फिर लॉगिन करें।
- इसके बाद आपके सामने मूल निवासी प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहां आपको सभी जानकारी भरके फॉर्म को सबमिट करना होगा। इस प्रकार आपका आवेदन पूर्ण हो जायेगा।
छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या हो रही हो, तो आप नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हो।
- इसके लिए आपको सबसे पहले इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Download Chhattisgarh Domicile Certificate Application Form PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी सही भरनी होंगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- सभी दस्तावेज जोड़ने के बाद आपको फॉर्म को अपने स्थानीय राजस्व विभाग में जाकर जमा करना होगा।
- इसके साथ आपको आवेदन हेतु 30 रुपए शुल्क भी जमा करना होगा। इस प्रकार आप आसानी से मूल निवास प्रमाण के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Documents Required Domicile Certificate
CG Niwas Praman Patra बनाने के छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ आवश्यक दस्तावेजों निर्धारित किया है। जिसके आधार पर सीजी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनेगा।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- पासपोर्ट पासपोर्ट साइज फोटो।
- शपत पत्र।
- वोटर आईडी।
- शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र।
- परिवार का राशन कार्ड।
- टैक्स रसीद आरएमसी द्वारा जारी।
छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र पात्रता – Domicile Certificate के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गयी पात्रता – छत्तीसगढ़ राज्य में अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक 15 साल से राज्य में निवास कर रहा हो।
Validity CG Residence Certificate : छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता व्यक्ति के निवास करने की समय सीमा निर्धारित किया गया है। जब तक कोई व्यक्ति अपने मूल निवास या स्थानीय निवास को छोड़ कर किसी दूसरे राज्य क्षेत्र में नहीं जाता है। तब तक नागरिक का मूल रूप से निर्धारित किया गया। niwas praman patra ही वैधय माना जाता है।
CG Domicile Certificate Download
सभी राज्य सरकार अपने राज्य के स्थानीय निवासियों को नागरिकता के आधार पर निवास प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदान करती है। जिसके आधार पर व्यक्ति सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाओं का लाभ उठा ले सकते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र यह निर्धारित या सुनिश्चित करता है कि, व्यक्ति विशेष किस राज्य क्षेत्र या प्रान्त का निवासी है। जिससे व्यक्ति की पहचान करने में आसानी हो सके। जैसे की हम पहले भी चुकें हैं की Residence Certificate राज्य राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। जिससे नागरिक EWS प्रमाण पत्र, पानी, बिजली, सरकारी नौकरी, जैसे अन्य सेवाओं तथा दस्तावेज बनाने के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।