कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) की शुरुआत 15 नवंबर 1951 से हुई थी। जिसमें किसी संस्थान या कंपनियां में रोजगार करने वाले कर्मचारियों का पंजीकरण किया जाता है। और कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा एक यूएएन नंबर (UAN) तथा पासवर्ड (Password) दिया जाता है। जिसके बाद व्यक्ति के वेतन में से 12.5 प्रतिशत EPF में जमा किया जाता है। इस पर 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी मिलता है। Employee Provident Fund में रजिस्ट्रेशन करने से व्यक्ति को स्वस्थ्य सुविधा, बीमा जैसी अन्य सेवा सुविधाओं का लाभ मिलता है। यदि कर्मचारी को भविष्य में कुछ होता है तो, उसका लाभ कम्पनी या संस्थान कर्मचारी के परिवार के सदस्य को प्रदान है।
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लेख | PF Form 19 |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | कर्मचारी |
संबंधित विभाग | रोजगार मंत्रालय |
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(EPF) एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड में जमा होने वाली राशि-
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- मासिक वेतन में से 12% की राशि EPF में जमा होती है।
- जिसमें से केवल 3.67% ही आपके खाते में जमा होता है।
- बाकी बचा हुआ 8.33% Employee Pension Scheme में चला जाता है।
- कुल जमा राशि पर 8.5 प्रतिशत दिया जाता है।
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कर्मचारी भविष्य निधि में पेंशन योजना के लिए नियम-
- EPF में पेंशन योजना के लाभ सेवानिवृत्ति होने पर दिया जाता है।
- जिसके लिए कर्मचारी की आयु 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- EPF में पेंशन योजना के हकदार के लिए कम से कम 10 वर्ष तक की नौकरी होनी आवश्यक है।
- ई पी एफ योजना के अनुसार आपको न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति महीना तथा अधिकतम 3,250 रुपए पेंशन हर महीने दी जाती है।