मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है, जो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र में व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी, मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय व तिथि, व्यक्ति का नाम, पता जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती है। जो की किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर व्यक्ति के परिवार या रिश्तेदारों को राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र कई प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। की आवश्कता हमें, बैंक, LIC, पेंशन, जमीन सबंधित कार्यों व सरकारी तथा गैर-सरकारी कामों, सरकारी योजनाओं, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए चाहिए होता है।
हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म PDF
लेख | हरियाना मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण फॉर्म |
भाषा | हिंदी |
सम्बंधित विभाग | राजस्व विभाग |
लाभ | कई प्रकार की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
Haryana Death Certificate Applicatin Form PDF Download | |
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Haryana Mrityu Praman Patra आवेदन पंजीकरण फॉर्म
भारतीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (Birth & Death Registration Act, 1969) के तहत प्रत्येक व्यक्ति के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन के अन्दर करवाना अनिवार्य है। इस नियम 9(3) के अनुसार जन्म या मृत्यु चाहे कितना भी पुराना हो, उसका पंजीकरण कराया जा सकता है।
Death Certificate Download
Haryana Mrityu Praman Patra बनाने के लिए आवेदक मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वयं-घोषित पत्र, ग्राम पंचायत / नगरपालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र को आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा। जिसके बाद, राजस्व विभाग में जमा करना होगा। हम आपको नीचे मृत्यु प्रमाण पत्र हरियाणा फॉर्म PDF | Haryana Death Certificate Application Form PDF Download | Saral Haryana Mrityu Praman Patra Registration Form | हरयाणा मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक प्रदान कर रहे हैं।