हरियाणा सरकार विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के उन लोगो को सहायता प्रदान करती है, जो शारीरिक और मानसिक तौर पर विकलांग है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के उन गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर जो 60 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग है, उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार की यह योजना राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग लोगों की किसी पर आर्थिक तौर पर निर्भरता कम हो जाएगी। यह एक राज्य स्तरीय योजना है, जिसका लाभ राज्य प्रत्येक दिव्यांग लोगों को प्राप्त होगा। परन्तु राज्य के निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते है।
Haryana Viklang Pension Yojana Application Form PDF
आर्टिकल/फॉर्म | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग निवासी |
लाभ | वित्तीय सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Handicapped Pension Form | Download PDF Here |
हरियाणा में विकलांगता पेंशन योजना के लिए लाभ
- इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में 1800 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती हैं।
- श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित सभी स्रोतों से कुल स्वयं की आय अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Eligibility Criteria For Haryana Disabled Pension Scheme
राज्य सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दिव्यांग पेंशन योजना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हरियाणा राज्य का का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक कम से कम 3 वर्ष पहले से राज्य में रहता हो।
- सभी स्रोतों से व्यक्ति की स्व-आय अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित है। handicapped pension application haryana
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की विकलांगता 60-100% तक होनी चाहिए।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –
- सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको होम पेज पर आपको “Forms” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फॉर्म्स पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायेगा। यहां आपको “Application Form For Disability Pension” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इसका आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। अब आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
Download Haryana Viklang Pension Yojana Application Form PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी जानकारी जैसे -नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग और अन्य जानकारी सही से भरनी होंगी।
- जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के के साथ संलग्न करने होंगे।
- दस्तावेज जोड़ने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी और फिर आपको पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा।
- इस प्रकार आप आसानी से अपनी विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।