हरियाणा सरकार अपने राज्य के किन्नरों (Eunuch/Kinnar) को पेंशन प्रदान करती है। जसके लिए आवेदक को किन्नर होने का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन के माध्यम से लाना होगा। हरियाणा सरकार राज्य के किन्नरों को 1800 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में भत्ता प्रदान करती है। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिया जाता है। Kinnar Peshan Yojana (Eunuch Allowance Scheme) का मुख्य उद्देश्य यह है कि, आज भी समाज में किन्नरों से लोग सामाजिक रूप से भेद – भाव करते हैं, जिसके चलते इन लोगों के पास रोजगार नहीं होता है। इस लिए इन लोगों की आजीविका को चलने के लिए हरियाणा सरकार ने किन्नर भत्ता योजना शुरू की है।
हरियाणा किन्नर पेंशन फॉर्म PDF
लेख | हरियाणा किन्नर भत्ता योजना |
भाषा | हिंदी |
विभाग | सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण |
लाभार्थी | राज्य के किन्नर |
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हम आपको Haryana Kinnar Bhatta Yojana Form PDF प्रदान करेंगे। हरियाणा किन्नर पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी आवेदक को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज जैसे- पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, किन्नर होने का सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक को आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा। जिसके बाद दस्तावेजों को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग में जमा करना होगा।