हरियाणा सरकार के निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत यह राज्य सरकार की योजना है जिसके अन्तर्गत बच्चे की 21 वर्ष तक की आयु तक उसके माता-पिता/सरंक्षक को जोकि नीचे दर्शाये विभिन्न कारणों के कारण निराश्रित है, को 1-3-2009 से 200/-रू0 प्रतिमास प्रति बच्चा वित्तीय सहायता दी जाती थी तथा एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2014 से 500/-रू0 प्रतिमास प्रति बच्चा की वित्तीय सहायता दी जा रही थी। दिनांक 01.11.2016 से 700/- रू0 तथा दिनांक 01.11.2017 से 900/-रू0 प्रतिमास प्रति बच्चा की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
Nirashrit Bachcha Arthik Sahayata Yojana Form PDF
लेख | हरियाणा निराश्रित बच्चा सहायता योजना |
भाषा | हिंदी |
विभाग | सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण |
लाभार्थी | राज्य के निराश्रित बच्चे |
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Haryana Destitute Children Financial Assistance Form PDF
Haryana Nirashrit Bache Sahayata Yojana का लाभ 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता/पिता के लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो अथवा अथवा मानसिक/शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो।
हरियाणा निराश्रित बच्चा सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा। जिसके बाद सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग में जमा करने होंगे।