जैसा की आप सभी जानते हैं की राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय परिवारों के लिए कार्ड अलग हैं। कार्ड आम तौर पर उस नागरिक को प्रदान किया जाता है जो बुनियादी वस्तुओं का लाभ नहीं उठा सकता है। राशन कार्ड के माध्यम से नागरिक कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
Haryana Ration Card Application Form PDF
आर्टिकल/ फॉर्म | राशन कार्ड आवेदन फॉर्म |
राज्य | हरियाणा |
लाभ | सस्ते दरों में राशन व अन्य सेवाओं का लाभ |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उदेश्य | गरीब नागरिक की सहायता करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
आवेदन फॉर्म पीडीएफ | डाउनलोड करें |
हरियाणा राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, नागरिक हरियाणा राशन कार्ड के माध्यम से पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) से खाद्यान्न खरीदने के पात्र हैं। जिन आवेदकों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, वे प्राधिकरण द्वारा जिलेवार घोषित लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। हमने हरियाणा राशन कार्ड से जुड़े हर विषय की जानकारी अपने आर्टिकल में उपलब्ध की है। जैसे –Haryana Ration Card Application Form PDF, लाभार्थी सूची आदि। सभी जानकारी पाने के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें।
हरियाणा राशन कार्ड आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने कोई समस्या हो रही हो, तो आप राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जिसकी पूरी प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –
- सबसे पहले आपको राशन कार्ड आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। यह आपको अपने क्षेत्र के खाद्य विभाग के कार्यलय से मिल जायेगा।
- या आप इसे आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आपको होम पेज पर “Forms” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायेगा।
- यहां आपको “Ration Card Form (NFSA:- AAY, CBPL, SBPL and OPH)” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुल जायेगा। जंहा आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करें और फॉर्म डाउनलोड करें।
- या आप नीचे दिए गए लिंक से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- यहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी जानकारी भरकर मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- इसके बाद आपको अपने क्षेत्र के खाद्य विभाग के कार्यलय में भरे हुए फॉर्म को जमा करना करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन की जाँच की जाएगी। जाँच में सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपका राशन कार्ड जारी किया जायेगा।
- इस प्रकार आप आसानी से अपने राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Helpline Number
यदि आपको हरियाणा राशन कार्ड से संबंधित कोई शिकायत या समस्या है, तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क कर अपनी समस्या का निवारण प् सकते हैं।
Toll Free Number – 18001802087