हरियाणा सरकार अपने राज्य की निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन प्रदान करती है। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा इन महिलाओं को 1600 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। Haryana Vidhwa Peshan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है तो, उनके परिवार की आय का साधन समाप्त हो जाता है। उन सभी महिला/बहिनों की आर्थिक सहायता के लिए और उनकी आय का साधन के लिए राज्य सरकार ने इस योजना का शुभारम्भ किया है। हरियाणा विधवा पेंशन योजना को “सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा सरकार” द्वारा चलाया जाता है।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना फॉर्म PDF
आर्टिकल | हरियाणा विधवा पेंशन योजना फॉर्म |
भाषा | हिंदी |
लेख | विधवा पेंशन योजना |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य की महिलाएं |
लाभ | 1,600 रुपये मासिक पेंशन |
Download | Widow Pension Form PDF |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला को सभी प्रकार की पात्रता को पूरा करना होगा। जिसके बाद, आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों को संबंधित विभाग में जमा करने होगा।
Vidhwa Pension Yojana Form Haryana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म
- आवेदक महिला का आधार कार्ड
- बैंक पास बुक विवरण
- सालाना आय प्रमाण पत्र
- पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर