हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य के नागरिकों को मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए तथा आयकर (income tax) भरने के लिए चाहिए होता है। एचपी आय प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। Aay Praman Patra की आवश्यकता समाज के सभी परिवार या नागरिकों को होती है। Himachal Pradesh Income Certificate में व्यक्ति की कुल वार्षिक आय को जोड़ा जाता है। जिसमें व्यक्ति की चल, अचल सम्पति, आय के जितने भी स्रोत होते हैं, उन सभी का योग और परिवार के सभी लोगों की आय को कुल योग किया जाता है।
हिमाचल आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें आय कर (Income Tax) भरने, सामाजिक पेंशन का लाभ लेने में, छात्रवृत्ति लेने के लिए, सरकारी ठेका लेने के लिय, सरकारी सेवाओं में छूट का लाभ उठाने के लिए हमें आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
Himachal Pradesh Income Certificate Form PDF
लेख | आय प्रमाण पत्र HP |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
वैधता | 6 माह |
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Income Certificate Form HP PDF | Download Here |
Documents Aay Praman Patra Himachal Pradesh
- स्वघोषणा पत्र निर्धारित की गयी आय प्रमाण पत्र
- नगर पालिका या पटवारी के द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाईल नंबर
हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करें
यदि आप हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करना के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
HIMACHAL PRADESH INCOME CERTIFICATE FORM PDF
- यहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- इसके बाद आपको पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को अपने क्षेत्रीय राजस्व विभाग या तहसील में जमा करना होगा।
इसके बाद आपके आवेदन की जाँच कर आपका आय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।