हिमाचल प्रदेश सरकार विकलांग अल्पसंख्य जाति के लोगों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा ” विकलांग विवाह अनुदान योजना (Disabled Marriage Grant Scheme)” शुरू की है। इस योजना के तहत एचपी सरकार अनुसूचित जाति, (ST), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जाति के दिव्यांग, विकलांग लोगों को शादी के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
HP Disabled Vivah Anudan योजना के तहत सरकार विकलांग लोगों को 15 हजार रुपए से 20 हजार रुपए प्रदान करती है। Viklang Shadi Anudan Yojana का लाभ 40% से अधिक विकलांग लोगों को दिया जायेगा। जो आवेदक को समाज कल्याण विभाग द्वारा बैंक खाते में प्रदान किया जायेगा।
Himachal Pradesh Viklang Vivah Anudan Form PDF
योजना | विवाह सहायता Yojana Form |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | विकलांग नागरिक |
उद्देश्य | वित्तीय सहायता |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
Official Website | Click Here |
PDF Form | Download Here |
पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
यदि कोई विकलांगजन Himachal Divyang Marriage Grant Scheme का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए निम्न पात्रता को पूरा करना होगा।
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता व्यक्ति 40 % विकलांग होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए विकलांग प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
- विकलांग पति पत्नी का बैंक में बचत खाता होना चाहिए।
- विवाह अनुदान पाने के लिए विवाह का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
आवेदक को HP Viklang Shadi Anudan Yojana के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- बैंक पास बुक,
- विकलांग प्रमाण पत्र,
- जाति प्रमाण पत्र,
- विवाह पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र,
- आयु प्रमाण पत्र।
हिमाचल विकलांग/दिव्यांग विवाह अनुदान योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड
यदि आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और दिव्यांगजन हैं, तो आप हिमाचल विकलांग/दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदन कर विवाह हेतु अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी पूरी प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –
- सबसे पहले आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको हिमाचल ई डिस्ट्रिक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आपको इसके होम पेज पर “Government” के कॉलम में “Himachal Pradesh Forms” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायेगा। यहां आपको SC, ST, OBC, BPL के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। जंहा आपको Scheduled Caste, Other Backward Classes and Minority Affairs Department के तहत “Application for Grant of Financial Aid for Marriage of/to Disabled Person” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गए सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
- इसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- सभी प्रक्रिया होने के बाद आपको पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को राज्य समाज कल्याण विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी उसके बाद आपको अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी।