हिमाचल चरित्र प्रमाण पत्र केंद्र सरकार और राज्य के राजकीय अधिकारी जैसे डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, IAS, OAS, कलेक्टर, स्कूल के हेड मास्टर, कॉलेज के प्राचार्य, कॉलेज या विश्वविद्यालय के प्राध्यापक या प्रोफेसर, सांसद, विधायक, जैसे अन्य सरकारी व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है। आज के आर्टिकल में हम आपको चरित्र प्रमाण पत्र की जानकारी व आवेदन फॉर्म प्रदान करेंगे। HP Character Certificate Download करने के लिए आपको नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करना होगा।
हिमाचल प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म PDF
आर्टिकल | चरित्र प्रमाण पत्र HP |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
विशेषता | आचरण प्रस्तुत पत्र |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
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Character and Antecedents Verification
Charitr Praman Patr हमें सरकारी नौकरी, चुनाव लड़ने, सरकारी ठेका लेने जैसे अन्य बहुत से सेवाओं या किसी प्रकार का व्यवसाय खोलने के लिए हमें चरित प्रमाण पत्र (Character Certificate) आवश्यकता होती है। character certificate में व्यक्ति का नाम पता, पिता का नाम, निवास पता, चरित्र प्रमाण पत्र का उदेश्य जैसी सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी पूछी होती हैं।
Himachal Pradesh Character Certificate Download Form PDF
कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अवधि (वैद्यता ) 3 से 6 महीने तक की होती है। जो राजस्व विभाग द्वारा बनाया जाता है। जिसके लिए हमें तहसील, या जिला मुख्यालय में आवेदन करना पड़ता है। चरित्र प्रमाणपत्र व्यक्ति की नैतिक या व्यवहार (अच्छे या बुरे) का आचरण को प्रस्तुत करने वाला प्रमाण पत्र है। गौर सरकारी या सरकारी सेवा, किसी संस्था या कम्पनी में कर्मचारी के रूप में कार्य करने के लिए चाहिए होता है।