हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गयी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों खेतों में सोलर बाड़, तारबाड़ (तरबाड़ा) करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि, जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से किसान के खेतों का संरक्षण करना है। योजना के तहत किसान के खेतों के चारों और तार से घेर बाड़ की जाएगी। जिससे खेतों में कोई भी जानवर न घुस पाये।
हिमाचल प्रदेश खेत सुरक्षा योजना फॉर्म PDF
लेख | HP Khet Sanrakshan Yojana |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | फसल की सुरक्षा करना |
लाभ | पशुओं से होने वाली हानि को रोकना |
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Documents Required
तारबाड़ योजना हिमाचल प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नप्रकार से दी गयी है। जिनके आधार पर आवेदक व्यक्ति को सब्सिडी दी जायेगी।
- Aadhar Card.आधार कार्ड।
- Residence certificate.निवास प्रमाण पत्र।
- Bank passbook.बैंक पासबुक।
- Identity Card. पहचान पत्र।
- Mobile Number. मोबाइल नंबर।
- Ration card.राशन कार्ड।
- Passport-size photo पासपोर्ट-साइज फोटो।
हप खेत संरक्षण योजना के लिए पात्रता मापदंड –
- लाभार्थी आवेदक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- खेत संरक्षण योजना के उन किसानों को मिलेगा जिनके पास कृषि योग्य जमीन होगी।
- HP Tarbad Yojana का लाभ लेने के लिए किसान का का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना की पहली प्राथमिकता छोटे और सीमांत किसान को दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश तार बाड़ योजना के लाभ
मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत किसान को मिलने वाले अनेक प्रकार के लाभ हैं। जिन की सूची हम आपको निम्न प्रकार से देंगे-
- Mukhyamantri Khet Sanrakshan Yojana के अंतर्गत किसान को घेरबाड़/ खेतबाड़ करने के लिए राज्य सरकार से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- आवेदक लाभार्थी किसान को कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 70 से 80% तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
- योजना से सबसे अधिक लाभ किसान की फसल को होगा, इस योजना से फसल को जानवरों से बचाया जाएगा।
- फसल की सुरक्षा होने के कारण किसान की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसान को अपनी फसल की देख रेख के लिए दिन-रात नहीं जाना होगा।