हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए मदर टेरेसा मातृ असहाय सम्बल योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना के तहत उन महिलाओं को लाभ दिया जायेगा, जिनके पति दो साल से घर नहीं आये होंगे या जो निराश्रित (विधवा) होंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार अधिकतम दो बच्चों को 6,000 रुपये वार्षिक पालन-पोषण और भरण-पोषण के लिए आर्थिक राहत सहायता देगी। जो कि 17 वर्ष की आयु तक दी जायेगी।
HP Mother Teresa Asahay Matri Sambal Form PDF
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | विधवा महिला |
उद्देश्य | भरण पोषण सहायता |
पोषण राशि | 6 हजार रुपए प्रति बच्चा |
Official Website | Click Here |
Download Application Form PDF | Click Here |
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
एचपी प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना का लाभ उतने के लिए निम्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- लाभार्थी के चयन के लिए पंचायत संकल्प प्रति
- बोनाफाइड हिमाचली प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- बच्चों के जन्म की तारीख का प्रमाण
- माता-पिता की मृत्यु का प्रमाण (अनाथ बच्चों के लिए)
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक
- माता द्वारा दिया गया शपथ पत्र
Note – HP मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ संबंधित विभाग में जमा करना होगा। जिसके बाद, HP Asahay Matri Sambal Yojana के अंतर्गत 6,000 रुपये वार्षिक भरण-पोषण के लिए सरकार द्वारा दिए जायेंगे। अन्य प्रकार के सभी फॉर्म पीडीएफ के लिए हमारी वेबसाइट के साथ बने रहें। धन्यवाद-