हिमाचल सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को Senior Citizen Card प्रदान करती है। बुजुर्ग नागरिक कार्ड 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का बनाया जाता है। सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि, राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिक को विशेष रूप से सरकारी सेवा सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को सरकार की योजनाओं में छूट दी जाती है। तथा समाजिक पेंशन का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में HP Senior Citizen Identity Card भी कार्य करता है।
HP Senior Citizen Card में वैदक व्यक्ति को अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता, जाति, वोटर आईडी नंबर, आधार कार्ड नंबर, समाजिक पेंशन, सरकारी विभाग से सेवानिवृत का नाम जैसी अन्य जानकारी को दर्ज करना होता होता है।
HP Senior Citizen Card Application Form PDF
योजना | सीनियर सिटीजन कार्ड |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | बुजुर्ग नागरिक |
उद्देश्य | सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान करना |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
Official Website | Click Here |
PDF Form | Download Here |
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
(1) Proof of Age
Birth Certificates issued by Registrar Births and Deaths or
School leaving Certificates or
Matriculation Certificate or
Date of Birth duly certified by the concerned Gram
Panchayat Secretary
(2) Proof of Address
Ration Card or
Copy of Electricity bill or
Water Bill
हिमाचल प्रदेश वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र फॉर्म डाउनलोड
- यदि आप Himachal Pradesh Senior Citizen ID Card के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म प्राप्त करने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
यहां आपको होम पेज में Government के कॉलम पर Himachal Pradesh Forms के विकल्प का चयन करना होगा। - क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायेगा जंहा आपको “certificate” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक सूची खुल जाएगी आपको यहां Application for Obtaining Senior Citizen’s Identity Card के विकल्प को खोजना होगा और क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म डाउनलोड का विकल्प दिखाई देगा। यहां से आप इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं
- या आप नीचे दिए गए लिंक क माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न कर फॉर्म को जिला समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच कर आपका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।