हिमाचल प्रदेश अपने प्रदेश की विधवा (निराश्रित) महिला को सामजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार विधवा महिला को प्रतिमाह एक हजार रुपए प्रदान करती है। जिससे महिला के पास आय का साधन बना रहे। विधवा पेंशन एचपी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई है . जोकि हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (HP Samajik Suraksha Pension) के अंतर्गत आती है। Himachal Widow Pension Form का लाभ वह महिला ले सकती है, जिसके पास आय का साधन नहीं हो और वह गरीब परिवार से संबंध रखती हो। इस योजना के तहत उम्मीदवार की वार्षिक आय 35,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी और विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं होनी चाहिए,महिला किसी भी सरकारी कार्यालय में कार्यरत नहीं होनी चाहिए।
Himachal Widow Pension Yojana Form PDF
आर्टिकल/ फॉर्म | Widow Pension Scheme |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
लाभार्थी | विधवा महिला |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता |
पेंशन राशि | 1,000 रुपए प्रतिमाह |
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हिमाचल विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना का फॉर्म भरने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनकी सूची हम आपको निम्न प्रकार से प्रदान करेंगे।
- विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म हिमांचल प्रदेश।
- आधार कार्ड।
- बैंक अकाउंट।
- आय प्रमाण पत्र।
- परिवार नकल ।
- परिवार नकल ।
- आयु प्रमाण पत्र।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
Eligibility For Himachal Widow Pension
- योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश की महिला को दिया जायेगा।
- आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होनी तथा विधवा हो।
- आवेदनकर्त्ता की वार्षिक आय 35000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- सम्बन्धित ग्राम पंचायत से ग्राम सभा प्रस्ताव ।
हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप भी इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Download Himachal Pradesh Widow Pension Yojana Application Form PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरनी होंगी।
- जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- इसके बाद आपको फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा। इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन का सत्यापन किया जायेगा उसके बाद आपको योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।