आज के लेख के माध्यम से हम आपको जम्मू और कश्मीर जाति प्रमाण पत्र (J&K Caste Certificate) का पीडीएफ फॉर्म और जानकारी प्रदान करेंगे। जाति प्रमाण पत्र को हम “सामुदायिक प्रमाण पत्र” के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, जाति प्रमाण पत्र किसी विशेष जाति या समुदाय की जाति (Caste) का सरकार प्रमाण पत्र होता है।
Jammu And Kashmir Caste Certificate जम्मू के नागरिकों की परंपरागत, भौगोलिक स्थिति,भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, परंपराएँ, धर्म और आस्था, कला, जीवन स्तर, सामाजिक स्तर, शैक्षिक, स्वस्थ, आर्थिक स्थिति के आधार पर बनाया जाता है।
सरकार अपने राज्य के नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करती है। ताकि पिछड़ी जाति के लोगों की आर्थिक और सामजिक स्थिति व उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सकता है। jaati praman patra के माध्यम से सरकार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जन जाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जाती के लोगों के लिए विशेष रूप से आरक्षण प्रदान करता है।
Jammu Kashmir Caste Certificate Form PDF
Article | Jammu Kashmir Caste Certificate |
Language | Hindi |
Department | Revenue Department |
Beneficiary | All residents of the UT |
Benefit | Government Services |
Official Website | Click Here |
Application Form PDF | Download Here |
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
जम्मू और कश्मीर में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें:
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- शपथ पत्र (जाति प्रमाण पत्र के लिए)
- पिता का जाति या माता का जाति प्रमाण पत्र
Required For Jammu and Kashmir Caste Certificate
सरकारी द्वारा विशेष जाति को सरकारी योजनों, सेवाओं, आरक्षण, का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। ये लाभ ज्यादातर SC/ST, OBC जाति के लोगों को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, छात्रवृत्ति का लाभ उठाने, आरक्षित श्रेणी में रोजगार, सरकारी सब्सिडी, आवास और स्वरोजगार योजनाओं व अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं में विशेष रूप से छूट प्रदान करने के चाहिए होता है।
Jammu and Kashmir Caste Certificate Form
- Jammu and Kashmir Caste Certificate ऑफलाइन बनवाने के लिए आपको सबसे इसका आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- यहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा।
- इसके बाद अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- अब आपको भरे हुए फॉर्म को अपने राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कार्यलय में जमा करना होगा।
- फॉर्म जमा होने के बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके फॉर्म की जाँच की जाएगी। फॉर्म में दी गयी जानकारी सही पाए जाने पर ही आपका जम्मू कश्मीर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।