जम्मू आय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण सरकारी आय को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज है। Income Certificate में व्यक्ति की सभी स्रोतों से अर्जित की जाने वाली आय का कुल विवरण होता है। जो एक व्यक्ति और उसके परिवार की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। Aay Praman Patra जम्मू कश्मीर का राजस्व विभाग द्वारा स्थायी नागरिकों को दिया जाता है। जिसकी की अवधि 6 माह तक ही मान्य होती है।
J&K Income Certificate की आवश्यकता सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, सरकारी सेवाओं योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए, बैंक में ऋण आवेदन के लिए, आरक्षित कोटे में नौकरी पाने और जमीन या संपत्ति की खरीद के मामले में कर छूट का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
Jammu Kashmir Income Certificate Form PDF
Article | Jammu Kashmir Income Certificate |
Department | Revenue Department |
Beneficiary | All citizens of J&K |
Language | Hindi |
Official Website | Click Here |
Application Form PDF | Download Here |
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
जम्मू एण्ड कश्मीर आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना होगा।
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड ।
- निवास प्रामाण पत्र।
- वेतन पर्ची (नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए)।
- शपत पत्र।
Jammu Kashmir Income Certificate Application Form Download
- यदि आप जम्मू जम्मू- कश्मीर आय प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
DOWNLOAD JAMMU AND KASHMIR INCOME CERTIFICATE APPLICATION FORM PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- इसके बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- सभी जानकरी भरने के बाद आपको पूर्णरूप से भरा हुआ फॉर्म अपने क्षेत्रीय राजस्व विभाग या तहसील में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच कर आपका आय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।