झारखण्ड सरकार अपने राज्य की निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन प्रदान करती है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को लाभ दिया जाता है, विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए | इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा। जिनके पति की मृत्यु किसी कारणवश हो गई हो।
Jharkhand Vidhwa Pension Yojana (इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन) का मुख्य उद्देश्य यह है कि, पति की मृत्यु के बाद घर में आय का साधन समाप्त हो जाता है। जिसके चलते परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। विधवा महिला का आय का स्रोत बना रहे, जिसके लिए झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक पेंशन के रूप में इस योजना को शुरू किया गया।
झारखण्ड विधवा पेंशन योजना फॉर्म PDF
लेख | विधवा पेंशन झारखंड |
भाषा | हिंदी |
संबंधित | विभाग वित्त विभाग |
लाभार्थी | विधवा महिला |
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झारखण्ड विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,
- अपनी आयु प्रमाण पत्र,
- आधार कार्ड,
- राशन कार्ड,
- पासपोर्ट साइज फोटो
झारखण्ड विधवा पेंशन योजना आवेदन करें
यदि आप झारखण्ड विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
DOWNLOAD JHARKHAND WIDOW PENSION SCHEME APPLICATION FORM PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको आवेदन पत्र को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी, फिर इसके बाद ही आपको विधवा पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा।
NOTE – इस लेख में हमने आपको “झारखण्ड इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशनयोजना पीडीएफ फॉर्म” की जानकारी उपलब्ध की है। अन्य प्रकार के पीडीएफ फॉर्म प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट पर क्लिक करें। या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको जल्द ही फॉर्म उपलब्ध करा देंगे, हमारी वेबसाइट में विजिट करने के लिए धन्यवाद-