झारखंड सरकार अपने राज्य के विकलांग नागरिकों को दिव्यांग पेंशन प्रदान करती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान करती है। Jharkhand Viklang Pension का मुख्य उद्देश्य यह है कि, जो लोग शाररिक रूप से 40% से अधिक विकलांग हैं। उनकी आजीविका का साधन बना रहे ताकि उन्हें पूर्णं रुप से किसी और पर निर्भर न रहना पड़े।
Jharkhand Viklang Pension Form PDF
लेख | झारखंड विकलांग पेंशन |
भाषा | हिंदी |
संबंधित | विभाग वित्त विभाग |
लाभार्थी | दिव्यांग नागरिक |
लाभ | 1000 रुपए पेंशन |
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Jharkhand Disability/Handicapped Pension Application Form PDF
Jharkhand Disabled Pension का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को आधारकार्ड, आयु प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा। जिसके बाद संबंधित विभाग में जमा करना होगा।