देश के अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र सरकार भी आंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार राज्य में रहने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। “अंतरजातीय विवाह योजना ” के शुरू होने से राज्य के हजारों नागरिकों को फायदा मिला है। इसलिए के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि अंतर राज्य बिहार योजना महाराष्ट्र क्या है? और इससे होने वाले नुकसान और फायदे के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आप आंतरजातीय विवाह अनुदान फॉर्म (Inter-Caste Marriage Form Marathi ), से जुड़े आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन के माध्यम से सरकार विवाहित जोड़ों को ₹50000 तक की सहायता राशि प्रदान कर रही है।
Maharashtra Inter-Caste Marriage Form PDF
लेख | आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज |
शुरू की गयी | महाराष्ट्र शासन |
लाभार्थी | राज्य के इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले लाभार्थी |
द्वारा वित्त पोषित है | राज्य और केंद्र (50:50) |
प्रोत्साहन राशि | पहले 50000 रूपए – अब 3 लाख रुपये |
उद्देश्य | प्रोत्साहन राशि प्रदान करना |
लाभार्थी श्रेणी | महाराष्ट्र के ऊपरी स्थायी निवासी, हिंदू, जैन लिंगायत, सिख और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, घुमंतू जाति, खानाबदोश जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग। |
संपर्क कार्यालय | सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर और शहरी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करे |
आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र की पात्रता
- इस योजना के लिए व्यक्ति / युगल महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- Inter-Caste Marriage Yojana के तहत लाभार्थी / विवाहित जोड़े, एक एससी एसटी, वीजेएनटी और एसबीसी का होना चाहिए। (जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है)
- अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र का लाभ लेने के लिए विवाहित जोड़े को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- विवाहित युगल, पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। (प्रमाणपत्र छोड़ने वाले स्कूल की दुल्हन)
- इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम के तहत दो माननीय व्यक्ति अनुशंसा पत्र।
- युगल की संयुक्त तस्वीर।
- इस संबंध में आंतरजातीय विवाह की परिभाषा SC / ST / VJ / NT / SBC व्यक्तियों के बीच विवाह है और दूसरे व्यक्ति का संबंध सवर्ण, हिडू लिंगायत, जैन, सिख समुदाय से होना चाहिए।
आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज PDFआवेदक / विवाहित दंपति को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ चिंतित जिला समाज कल्याण अधिकारी, z.p./ (मुंबई शहर और मुंबई उप्र नगर समाज कल्याण अधिकारी, ब्रुहम मुंबई, चेंबूर के लिए) निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिगत रूप से अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी लोग महाराष्ट्र इंटर-कास्ट मैरिज के अंतर्गत आवेदन करके योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह नीचे दिए गए पदों को ध्यान से पढ़ें।
- सर्वप्रथम इच्छुक लाभार्थी को सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुलकर सामने आ जाएगा।
- वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ ने ही आपको आंतरजातीय विवाह योजना का विकल्प दिखेगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही वेबसाइट का एक नया पेज खुल कर आएगा जहां पर आपको एक आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। आपको इस आवेदन फॉर्म को क्लिक करना है।
- या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि पीडीएफ के रूप में दिया हुआ है।
- आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र फॉर्म पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के पश्चात इसे प्रिंट कर लें और इसमें सूची गई जरूरी जानकारियां जैसे कि आधार कार्ड नंबर, शादी की तारीख इत्यादि को सही से दर्ज करें।
- अब इसके साथ आपको आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि को संलग्न करने के बाद आप उनको अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण अधिकारी या नगर समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपना पंजीकरण इस योजना में करा पाएंगे और Inter-Caste Marriage Scheme का लाभ उठा पाएंगे।