महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर सिंचाई पंप प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की, इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को सिंचाई के उद्देश्य से अपने खेत में सौर पंप स्थापित करने के लिए 95% सब्सिडी प्रदान कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार, किसान योजना के तहत केवल 5% राशि का भुगतान करके सभी सिंचाई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें 1,00,000 नग की तैनाती का लक्ष्य है। 03 वर्षों के भीतर चरण-वार तरीके से ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संचालित एजी पंपों की संख्या। लेकिन Mukhyamantri Solar Pump Yojana के तहत, महाराष्ट्र सरकार ने सौर पंप सेट स्थापित करने के लिए किसानों को 95% सब्सिडी प्रदान करने का वादा किया है।
Maharashtra Saur Krishi Pump Yojana Form PDF
आर्टिकल/ फॉर्म | मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना आवेदन फॉर्म |
राज्य | महाराष्ट्र |
लाभ | सौर कृषी पंप पर सब्सिडी |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उदेश्य | सिचाई हेतु सोलर पंप उपलब्ध कराना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
आवेदन फॉर्म पीडीएफ | डाउनलोड करें |
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- जो किसान मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास अपनी कृषि भूमि और महाराष्ट्र राज्य में स्थायी निवास होना चाहिए।
- जिन किसानों के पास अपना कृषि बिजली कनेक्शन है उन्हें इस योजना में अनुमति नहीं दी जाएगी
- महाराष्ट्र सौर कृषि पंप योजना के तहत सभी सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी
- इस योजना के तहत केवल सिंचाई के लिए सोलर वाटर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- जमीन के कागज
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
- पुराने बिजली पंप की जानकारी (यदि हो )
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या हो रही है, तो आप ऑफलाइन आवेदन फॉर्म के माध्यम से भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए आसान से चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Download Mukhyamantri Solar Krishi Pump Yojana Application Form PDF
- यहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी जानकारी सही से भरकर अपने आवश्यक दस्तावेज (जो फॉर्म में मांगे गए हों) को संलग्न करना होगा।
- दस्तावेज जोड़ने के बाद आपको फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन का सत्यापन किया जायेगा। उसके बाद आपको योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त होगी।
हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको Maharashtra Mukhyamantri Saur Krishi Yojana से जुडी कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप नीचे दिए गए टोलफ्री नंबर पर सम्पर्क कर सकते हो।
Toll-Free Number:- 1800-102-3435 or 1800-233-3435
आशा करते है, की आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आयी होगी। यदि आपको इससे जुड़े कोई सवाल पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अन्य सभी सरकारी योजनाओं के आवेदन व पीडीएफ फॉर्म की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारी वेबसाइट के साथ बने रहें। धन्यवाद