हरियाणा राज्य नागरिकों की आय दोगुना करने के लिए कई प्रकार की कृषि किसान कल्याणकारी योजनाओं को शुरू चला रही है। Mera Pani Mere Virasat Yojana के तहत हरियाणा सरकार ने जल स्तर को बढ़ाने के लिए, किसानों को धान की खेती व अन्य फसलें जिन में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। उन पर अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल की बुआई न करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 7000 हजार रुपए देने की योजना बनाई है। जिसके लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि, जिन क्षेत्रों में पानी का जल स्तर 35 मीटर से अधिक है। वहां पर अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल की बुआई पर रोक लगा दी जाएगी।
Haryana Mera Pani Meri Virasat Application Form PDF
लेख | मेरा पानी मेरी विरासत योजना फॉर्म |
भाषा | हिन्दी |
विभाग | कृषि विभाग |
उद्देश्य | जल संरक्षण |
लाभार्थी | किसान |
Official Website | Click Here |
Form PDF Download Link | Click Here |
उद्देश्य (Objectives)
- हरियाणा में अधिक पानी की मांग वाली फसलो के क्षेत्र को कम करना।
- स्थायी खेती के लिए वैकल्पिक फसलो को बढावा देना तथा नवीनतम तकनीको की प्रेरणा देना।
- संसाधनों के संरक्षण को बढावा देना।
- भू-जल स्तर को बनाए रखना।
- धान-गेहूं चक्र के कुप्रभाव से मृदा स्वास्थ्य को बचाना तथा सुक्ष्म तत्वों का सन्तुलन मिट्टी में बनाए रखना।
- धान-गेहूं चक्र की खेती से हटाकर किसान को अधिक लाभ देने वाली फसलो का विकल्प देने के लिए।
मेरा पानी मेरी विरासत योजना आवेदन फॉर्म
किसान नीचे दी गई प्रक्रिया का उपयोग करते हुए योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से Mera Pani Meri Virasat योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आपको होम पेज पर “फसल विविधीकरण के लिए पंजीकरण करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायेगा। यहां आपको अपने आधार नंबर दर्ज कर “Next” पर क्लिक करना होगा।
- अब, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा जो नीचे दिए गए के समान है। सभी विवरण (व्यक्तिगत और बैंक विवरण) भरें और आवेदन पत्र के नीचे “Save and Next” बटन पर क्लिक करें।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद, आप भूमि रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए एक नए फॉर्म पर पहुंचेंगे, फॉर्म में पूछे गए सभी भूमि रिकॉर्ड विवरण दर्ज करें, और फिर फॉर्म के निचले भाग में “Save and Next” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन के अंतिम चरण में, फसल विवरण दर्ज करें और अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आपके आवेदन की समीक्षा की जाएगी और बोई गई फसलों का सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, अनुमोदन के बाद, लाभार्थियों को डीबीटी मॉडल के माध्यम से 7000 / प्रति एकड़ दिया जाएगा।
किसान पंजीकरण करने की प्रक्रिया
यदि आप भी पानी मेरी विरासत योजना के तहत अपना पंजीकरण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। यहां आपको इसका होम पेज दिखाई देगा।
- होम पेज पर आपको नीचे “किसान पंजीकरण करें” के विकल्प पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप अगले पेज्ज पर पहुँच जायेंगे।
- यहां आपको योजना का चयन करना होगा। इसके बाद आपको अपने मूल स्थान विवरण, किसान का विवरण, भूमि का विवरण और बैंक का विवरण प्रदान करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी। और फॉर्म को सबमिट करना होगा।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- किसानों को अपने पिछले साल की खेती वाले धान के कम से कम 50% हिस्से में विविधता लानी होगी।
- किसान हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वे सभी किसान जो 50 hp इलेक्ट्रिक मोटर के साथ अपने ट्यूबवेल का संचालन कर रहे हैं, उन्हें धान उगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- किसानों के पास अपना आधार नंबर और आधार से जुड़ा एक सक्रिय बैंक खाता नंबर होना चाहिए।