मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए कन्यादान योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन राज्य सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख में, हम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (MP Kanya Vivah Yojana ) के आवेदन के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों के भेदभाव को रोकना और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, सरकार गरीब, जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों को उनकी बेटी की शादी करने के लिए विवाह प्रोत्साहन राशि (विवाह हेतु अनुदान) प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह (निकाह) योजना मध्य प्रदेश फॉर्म PDF
Article | MP Kanya Vivah Yojana |
Department | Social justice department |
Beneficiary | State resident |
Language | Hindi |
Official Website | Click Here |
Application Form PDF | Download Here |
Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana Form PDF
गरीब परिवारों की बेटी को शादी के बाद नव विवाहित जीवन के लिए 43,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। शादी समारोह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, चांदी और सात बर्तनों की खरीद के लिए 5000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। सामग्री की कीमत और गुणवत्ता जिला-स्तरीय समिति द्वारा तय की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से, सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति लड़की 3,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना (मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ) के आवेदक को फोन खरीदने के लिए 3000 रुपये का चेक प्रदान किया जाता है, और इसे सत्यापित करवाना भी अनिवार्य है।
Documents Required
मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना के आवेदन के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।
- समग्र संहिता – श्रम संवर्ग के तहत पंजीकरण कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- आवास प्रामाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
Eligibility Criteria For Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
- आवेदक मध्य प्रदेश का नागरिक होना चाहिए
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- पुरुष आवेदक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और महिला आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- बालिका के माता-पिता को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना चाहिए।
- आवेदक योजना का लाभ केवल तभी उठा सकते हैं जब विवाह सामाजिक, धार्मिक और कानूनी रूप से स्वीकार्य हो।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप एमपी कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको होम पेज पर कन्या विवाह योजना आवेदन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने एमपी कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र खुल जायेगा। या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आसानी से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
Download Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana Application Form PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट निकलना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी विस्तार से प्रदान करनी होंगी।
- इसके बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न कर फॉर्म को
- अपने क्षेत्रीय ग्राम पंचायत कार्यालय , ब्लॉक पंचायत कार्यालय , शहरी नगर निगम कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच की जायगी और आपको योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।