MP मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना फॉर्म PDF जैसा की आप सभी जानते हैं, की किसानो को खेती में बहुत मेहनत करनी होती है। जिससे वे कई बार बीमार होते हुए भी न चाहते हुए भी खेतों में काम करते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत असर होता है। जिस कारण कई किसानो की मृत्यु भी हो जाती है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऐसे किसानो के परिवार को जिनके मुखिया (किसान) की मृत्यु कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में हुई हो, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना शुरू की गयी है।
Mukhyamantri Krishak Jeevan Kalyan Yojana Form PDF
आर्टिकल/फॉर्म | मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
लाभ | मृत्यु अनुदान |
लाभार्थी | राज्य के मृत किसान का परिवार |
उदेश्य | मृतक किसान के परिवार की सहायता करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
आवेदन फॉर्म पीडीएफ | डाउनलोड करें |
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत मिलने वाली धनराशि
दुर्घटना | सहायता धनराशि |
मृत्यु | 4,00,000 रूपए |
अपंगता | 1,00,000 रूपए |
आंशिक अपंगता | 50,000 रूपए |
अंत्येष्टि | 4,000 रूपए |
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप MP Krishak Jeevan Kalyan Yojana के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मृतक किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
एमपी कृषक जीवन कल्याण योजना के लिए पात्रता मानदंड
यदि आप भी कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत लाभ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित पात्रता को पुरा करना होगा।
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। और उसका परिवार भी मध्य प्रदेश में ही रहता हो। साथ ही परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।
- योजना के लिए आवेदन दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की अन्य लाभ योजना का लाभ प्राप्त कर रहे व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा। जब व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्घटना ऊपर बताई गई कृषि संबंधित कारणों के दौरान हुई हो।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
यदि आप मध्य प्रदेश कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिये आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश जन सम्पर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको होम पेज दिखाई देगा।
- होम पेज पर आपको कृषक जीवन बीमा योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने पे फॉर्म खुल जायेगा। यहां आपको सभी जानकारी सही से भरनी होंगी।
- इसके बाद मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फॉर्म को सबमिट करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच कर आपको योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।
ध्यान दें => किसी तकनीकी समस्या के कारण अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहें हैं। आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे प्रदान की गयी है।
MP Krishak Jeevan Kalyan Application Form
यदि आपो ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या हो रही है, तो आप नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो।
- इसके लिए आपको सबसे पहले योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फोर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Download Mukhyamantri Krishak Jeevan Kalyan Yojana Application Form PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरनी होंगी।
- जानकारी भरने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज फॉर्म संलग्न करने होंगे।
- दस्तावेज जोड़ने के बाद आपको फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी। और फिर आपको योजना के तहत लाभ दिया जायेगा।
हेल्पलाइन नंबर
- किसान टोल फ्री नंबर – 1800 -180 -1551
- टेलीफोन नंबर – 07659 -222349