भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NFBS) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है। MP Parivar sahayata Yojana योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
MP Rashtriya Parivar sahayata Yojana Form PDF
लेख | मध्य प्रदेश परिवारिक सहायता योजना फॉर्म |
भाषा | हिंदी |
लाभ राशि | 20 हजार रुपए |
लाभार्थी बीपीएल | परिवार का सदस्य |
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एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन फॉर्म
उद्देश्य (Objective) => गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से मध्य प्रदेश परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही है
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 59 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
- मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।
- मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।
लाभ (Benefit)
- राशि रु. 20,000/- की आर्थिक सहायता (केन्द्रांश मद से) एकमुश्त प्रदान की जाती हैा
MP National Family Benefit Scheme Form Download
Application Process
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन उनके मूल निवास के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में निम्न अभिलेखों के साथ जमा करायें :-
- आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड
- दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट।
NOTE – अन्य प्रकार की जानकारी के लिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें धन्यवाद-