भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना Form
MP Widow Pension Yojana का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है । एमपी विधवा योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसमें आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी । विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें ₹ 300 केन्द्रांश तथा ₹ 300 राज्यांश सम्मिलित है ।
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | विधवा महिला |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता |
पेंशन राशि | 600 रुपए प्रतिमाह |
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आवेदक सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में जमा होंगे।
NOTE — अन्य प्रकार के पीडीएफ फॉर्म के लिए हमारे साथ बने रहें।