मध्य सरकार अपने राज्य के दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान है। MP Disabled Pension का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और वह Physically or Mentally रूप से 40% तक विकलांग हो। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश द्वारा लाभार्थी व्यक्ति को प्रति माह 500 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी।
MP Viklang Pension Yojana Form PDF
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | दिव्यांग नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता |
पेंशन राशि | 500 रुपए प्रतिमाह |
Official Website | Samagra Pension Portal |
MP Disabled Pension Form | PDF Download |
आवश्यक दस्तावेज
- आवदेक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक एकांउट पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साईज फोटो
- उम्र प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
Scheme For Handicapped In MP Disability Pension का लाभ उठाने के लिए आवेदक व्यक्ति को आधार कार्ड, राशन कार्ड आयु प्रमाण पत्र, राजकीय चिकत्सा अधिकारी द्वारा 40% विकलांग पेंशन का प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक जैसे अन्य सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा। जिसके बाद संबंधित विभाग में जमा करने होंगे।
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