इस लेख में हम आपके साथ भारत सरकार की Rashtriya Parivarik Labh Yojana form के सम्बन्ध में सभी जानकारियों को साझा करेंगे। राज्य का सामुदायिक और ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समय -समय पर विभिन प्रकार की योजनाए व कार्यक्रम शुरू करता रहता है। जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन ,रोजगार सृजन, और ग्रामीण लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ताकि राज्य के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को राज्य में भी लागू कर दिया है।
NFBS के तहत 20,000 रूपये की राशि को एक “प्राथमिक ब्रेडविनर” (पुरुष या महिला) की मृत्यु के मुआवजे के रूप में दिया जाता है, मृत व्यक्ति की आयु 18 से 59 के मध्य होनी चाहिए। इन योजना के तहत केवल बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जाता है। भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रदेश उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिन परिवारों में एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। इस योजना का मुख्या उदेश्य राज्य के आर्थिक तौर कमजोर परिवार जिनके एक मात्र कमाने वाले सदस्य जो परिवार का मुखिया भी था उसकी मृत्यु हो गयी हो की वित्तीय सहायता करने की है, ताकि उस परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना फॉर्म PDF
आर्टिकल | Rashtriya Family Benefit Yojana Form |
विभाग | Community and Rural Development |
लाभर्थी | Financially weak citizen |
भाषा | English |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड | Click Here |
Documents Required
- आधार कार्ड।
- आवास प्रामाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
पात्रता
- परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए
- परिवार के एक मात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो।
- मृतक की आयु 18 से 59 के बीच होनी चाहिए।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
DOWNLOAD Rashtriya FAMILY BENEFIT SCHEME APPLICATION FORM PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में दिए गए सभी विवरण ध्यान से भरने होंगे।
- सभी विवरण भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जंच कर आपको योजना का लाभ दिया जायेगा।