मध्य प्रदेश सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त हितग्राहियों को जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में है, इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदान की जाती हैं। MP Old Age Pension Yojana 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु तक 200/- रू. प्रतिमाह केन्द्र सरकार द्वारा एवं 400/- रू. प्रतिमाह राज्य शासन द्वारा 2. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर 500/- रू. प्रतिमाह केन्द्र सरकार द्वारा एवं 100/- रू. प्रतिमाह राज्य शासन द्वारा इस प्रकार हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600/- रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती हैं ।
MP Old Age Pension Yojana Form PDF
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | वृद्धावस्था व्यक्ति |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता |
कुल पेंशन राशि | 600 रुपए प्रतिमाह |
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आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर
- स्वयं की दो फोटो
- समग्र आई.डी.
- आधार नंबर
- मोबाईल नंबर
- बैंक पास बुक
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं ।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- एमपी बुढ़ापा पेंशन योजना लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यदि लाभार्थी अन्य पेंशन लाभ ले रहा हो, Old Age Pension MP का लाभ नहीं ले सकता है।
- आवेदक की आर्थिक स्थिति कमजोर होने योजना का लाभ दिया जायेगा।
- आवेदक गरीब या बीपीएल परिवार का सदस्य हो।
MP Old Age Pension Yojana/ वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश form pdf का लाभ पाने के लिए आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलग्न कर के ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर परिषद में जमा करना होगा।