पंजाब सरकार राज्य के आश्रित बच्चों के लिए “Children Financial Assistance Scheme” शुरू की है। आश्रित बाल वित्तीय सहायता योजना के तहत सरकार उन बच्चों को आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जिनके माता- पिता की मृत्यु बच्चों की 21 वर्ष से कम आयु से पहले हो गई हो। आश्रित बाल वित्तीय सहायता पेंशन योजना (Dependent Children Financial Assistance Pension Scheme) के तहत राज्य सरकार बच्चों के भरण – पोषण के लिए बच्चों को 750 रूपये की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रति माह देगी।
Punjab Children Financial Assistance Form PDF
Article | Punjab Ashrit Baal Arthik Sahaayata Yojana Form PDF |
Language | Punjabi,English,Hindi |
Department | Social Security, Women and Child |
Beneficiary | State Children |
Helpline Number | 01722608746 |
[email protected] | |
Official Website | Click Here |
Form PDF | Download Here |
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड,
- पासपोर्ट साइज
- शिक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
पंजाब बाल वित्तीय सहायता योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
- यदि आप पंजाब बाल वित्तीय सहायता योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे लिंक पर क्लिक करना होगा।
DOWNLOAD THE PUNJAB CHILD FINANCIAL ASSISTANCE SCHEME APPLICATION FORM
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछे गए सभी विवरण को ध्यान से भरना होगा।
- इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के सा संलग्न करने होंगे।
- आपको पूर्णरूप से भरे हुए फॉर्म को जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), एसडीएम कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत और B.D.P.O कार्यालय में से किसी भी कार्यलय में जमा करना होगा।
- इसके बाद एक महीने के भीतर सीडीपीओ द्वारा सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद डीएसएसओ द्वारा पेंशन को मंजूरी दी जाएगी।
बाल भरण पोषण सहायता योजना के तहत 21 वर्ष की आयु तक बच्चों को सहायता राशि प्रदान की जायेगी। जिससे बच्चे अपने घर का खर्च चला सकें। Dependent Children Financial Assistance Scheme का लाभ माता – पिता दोनों की मृत्यु होने पर, लापता होने पर,100% पूरी तरह से विकलांग होने। राज्य सरकार बीपीएल गरीब परिवार के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिसके लिए परिवार की वार्षिक आय 6,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।