पंजाब सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए “Punjab Disabled Pension Scheme” शुरू की गयी है। Punjab Diwyang Pension Yojana समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ 40% से अधिक दिव्यांग (Vikalang) नागरिकों को दिया जाता है। जिससे विकलांग लोगों को किसी अन्य व्यक्ति पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहने पड़ेगा।
Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme Punjab के तहत राज्य के मूल निवासी को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। Punjab Handicap Pension Scheme के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। जिसकी परिवारिक आय 4800 रुपए से कम हो। और विकलांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन के लिए व्यक्ति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया। 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
Punjab Disabled Pension Scheme Form PDF
Article | Punjab Disabled Pension Yojana |
Department | Social Welfare Department |
Beneficiary | Handicap Citizen |
Language | Hindi |
Pension Installment | Rs 1000 per month |
Official Website | Click Here |
Viklang Pension Form Urban | Download Here |
Handicap Pension Form Rural | Download Here |
पात्रता और दस्तावेज (Eligibility and Documents)
पंजाब विकलांग पेंशन योजना के लिय आवश्यक दस्तावेज और पात्रता निम्न लिखित प्रकार से है-
- आवेदक पंजाब का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया। विकलांगता आवश्यक है।
- आधार कार्ड, वोटर कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक पास बुक।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
पंजाब विकलांग पेंशन योजना आवेदन कैसे करें
यदि आप Punjab Disabled Pension Scheme के तहत अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पंजाब दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। यह फॉर्म शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। जिसके लिंक आपको ऊपर आर्टिकल में दिए गए हैं। यहां से आप आसानी से अपने क्षेत्र अनुसार फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- इसके अलावा आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। जैसा नीचे दर्शाया गया है।
- यहां आपको SERVICES के अंतर्गत Forms के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जायेगा। यहां आपको Disabled Pension Scheme के विकल्प को खोजकर उस पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ फॉर्म खुल जायेगा। यहां से आप इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- इसके बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करनी होंगी।
- इसके बाद आपको सही से भरे आवेदन फॉर्म को ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी।
- फिर आवेदन जमा करने के 30 दिन के भीतर आपकी पेंशन शुरू की जाएगी। इसकी सुचना आपको एसएमएस या कॉल के माध्यम से दी जाएगी।
- इस प्रकार आप आसानी से अपनी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं।